नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में ईडी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका पर 22 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करेगी.
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मंगलवार को मामले में सुनवाई की. ईडी और सीबीआई का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने पीठ को बताया कि सीबीआई का जवाबी हलफनामा पहले ही दाखिल किया जा चुका है और ईडी का जवाबी हलफनामा 'पाइपलाइन' में है. राजू ने कहा कि ईडी का जवाब 22 अगस्त तक दाखिल किया जाएगा.
कविता की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनकी मुवक्किल उस मामले में सह-आरोपी थीं, जिसमें शीर्ष अदालत ने हाल ही में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी. रोहतगी ने कहा कि कविता दोनों मामलों में एकमात्र महिला आरोपी हैं और सीबीआई और ईडी मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है.
शीर्ष अदालत को बताया गया कि अभियोजन पक्ष की शिकायत भी दाखिल की गई है. रोहतगी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 की कठोरता (जो जमानत के लिए दोहरी शर्तें निर्धारित करती है) उनके मुवक्किल के मामले में लागू नहीं होती.
इस पर पीठ ने कहा कि वह सीबीआई और ईडी दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई करेगी और फैसला करेगी. पीठ ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 45 के लागू होने के कारणों के बारे में विस्तृत कारण बताए हैं और मामले की सुनवाई 27 अगस्त को निर्धारित की है. साथ ही कहा कि अगर कोई जवाब हो तो उसे 23 अगस्त तक दाखिल किया जाना चाहिए.
12 अगस्त को शीर्ष अदालत ने कविता की याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था. कविता ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक जुलाई के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था. कविता ने सभी आरोपों से इनकार किया है.
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में सीबीआई और ईडी ने कविता के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं. कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था.
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