नई दिल्ली: ओल्ड राजिंदर नगर कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है. इसमें कोचिंग संस्थानों के 5-6 प्रतिनिधि, छात्रों के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे. कमेटी विनियमन, मकान मालिकों की ओर से वसूले जा रहे अधिक किराया, अग्नि मंजूरी, नालियों की सफाई और छात्रों की अन्य तत्काल जरूरतों से संबंधित सभी मुद्दों का व्यापक रूप से हल खोजेगी. ताकि राजधानी में सभी मापदंडों को पूरा करने वाला अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाया जा सके. साथ ही समिति कोचिंग संस्थानों को विभिन्न स्थानों से धीरे-धीरे एक सुव्यवस्थित क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक कार्य योजना तैयार करेगी.
Old Rajinder Nagar Coaching Centre Incident। Delhi LG VK Saxena convened a meeting on 30th July with senior management of over 21 private coaching institutes, including their federation, senior officers of GNCTD, VC DDA and representatives of students.Delhi LG has directed that… pic.twitter.com/DQH9lN6Hgw
— ANI (@ANI) July 31, 2024
बीते कल यानी 30 जुलाई को LG ने 21 से अधिक निजी कोचिंग संस्थानों के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ एक बैठक की थी. इसमें उनके महासंघ, जीएनसीटीडी के वरिष्ठ अधिकारी, डीडीए के वीसी और छात्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे. इस दौरान कमेटी बनाने पर सहमति बनी थी. इसके आलावा, एलजी के अनुरोध पर कोचिंग संस्थानों के महासंघों ने तीनों मृतक छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने पर सहमति जताई. इसके साथ ही उन्होंने पढ़ाई में व्यवधान झेलने वाले नामांकित छात्रों को मौजूदा शैक्षणिक सत्र में फीस में छूट देने की भी पेशकश की. एलजी एक पखवाड़े के भीतर इस मुद्दे की समीक्षा करेंगे.
After the Old Rajinder Nagar incident, Delhi Govt’s Directorate of Education issued safety guidelines to all the Principals or Heads of Govt, Govt, Aided and Unaided Private Recognized Schools- the basements, if any in school buildings, shall be used only for permissible… pic.twitter.com/v5wKmCr7Yq
— ANI (@ANI) July 31, 2024
स्कूलों को दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेशः वहीं, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाचार्यों या प्रमुखों को सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किया हैं. इसमें कहा गया है कि स्कूल भवनों में यदि कोई बेसमेंट है, तो उसका उपयोग केवल मास्टर प्लान के प्रावधानों और स्वीकृत योजना के अनुसार अनुमत गतिविधियों के लिए किया जाएगा. बेसमेंट तक पहुंच को उचित रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए और स्कूल निकासी योजना में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए. उपकरणों सहित बिजली की तारों और फिटिंग की जांच की जानी चाहिए और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए.
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