नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को आदेश दिया है कि उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वह शहर के मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी शिविर में रहने वाले एक पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे.
मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च करेगी. याचिका में 04 मार्च को जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, इसमें क्षेत्र में निवासियों को 06 मार्च तक शिविर खाली करने के लिए कहा गया था. याचिका में कहा गया है कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कई वर्षों से मजनू का टीला में रह रहे हैं, उन्हें अधिकारियों द्वारा बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं.
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एक तरफ तो सरकार पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता दे रही है दूसरी तरफ उन लोगों की दिल्ली के शरणार्थी शिविरों में रह रहे लोगों को हटाया जा रहा है. इसके पहले भी मजनू का टीला में रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद उन्हें सुविधाएं मिलनी शुरू हुई.