नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को उनकी अलग रह रही पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर मंगलवार को तलाक दे दिया. कोर्ट तलाक से इनकार करने वाले पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली कपूर की अपील को स्वीकार कर लिया और कहा कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि सार्वजनिक रूप से पति या पत्नी के खिलाफ लापरवाह, अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना क्रूरता के बराबर है.
टेलीविजन शो 'मास्टर शेफ' में जज रहे कपूर की शादी साल 2008 में हुई थी और 2012 में उनके एक बेटे का जन्म हुआ था. अपनी याचिका में उन्होंने अपनी पत्नी पर उनके माता-पिता का सम्मान नहीं करने और उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया था. दूसरी ओर, उनकी पत्नी ने उन पर अदालत को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया था और कहा कि वह हमेशा अपने पति के साथ एक जीवनसाथी की तरह रहने की कोशिश करती थी और उनके प्रति वफादार थी. लेकिन उसने उसे अंधेरे में रखा और तलाक लेने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ीं.
अदालत ने कहा कि कलह हर शादी का एक अपरिहार्य हिस्सा है, लेकिन जब ऐसे झगड़े जीवनसाथी के प्रति अनादर और उपेक्षा का रूप ले लेते हैं, तो शादी अपनी पवित्रता खो देती है. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि शादी के दो साल के भीतर अपीलकर्ता ने खुद को एक सेलिब्रिटी शेफ के रूप में स्थापित कर लिया, जो उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रतिबिंब है. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए यह मानना ही विवेकपूर्ण है कि ये प्रतिवादी द्वारा अदालत की नजर में अपीलकर्ता को बदनाम करने के लिए लगाए गए आरोप मात्र हैं. ऐसे निराधार दावों का किसी की प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता है और इसलिए, यह क्रूरता के समान है."