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दिल्ली शराब घोटाला मामले में के. कविता की जमानत याचिका पर फैसला टला - Delhi liquor scam case - DELHI LIQUOR SCAM CASE

Delhi liquor scam case: बीआरएस नेता के कविता की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 मई तक के लिए फैसला टाल दिया है. इससे पहले 8 अप्रैल को कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 2, 2024, 1:58 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की नियमित जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 6 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया. कोर्ट ने 24 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि 8 अप्रैल को कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में के कविता को महिला होने की वजह से जमानत देने में किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती है.

सुनवाई के दौरान के कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर आरोप लगाया था कि वो जांच एजेंसी नहीं बल्कि प्रताड़ित करने वाली एजेंसी बन गई है. सिंघवी ने कहा था कि इस मामले की जांच पूरे तरीके से पक्षपातपूर्ण रही है.

ये भी पढ़ें : मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई याचिका, इस दिन होगी सुनवाई

के कविता फिहलाल न्यायिक हिरासत में हैं. के कविता को सीबीआई ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी. इसके पहले के कविता आबकारी घोटाला मामले के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में थी. सीबीआई ने इस मामले में के कविता से 6 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में पूछताछ की थी. बता दें कि 5 अप्रैल को को कोर्ट ने सीबीआई को के कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी थी. ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था.

ईडी के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. ईडी के मुताबिक कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं. ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था, लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं, जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

ये भी पढ़ें : बीआरएस नेता के. कविता को नहीं मिली बेल, कोर्ट ने 2 मई तक बढ़ा दी जेल

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की नियमित जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 6 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया. कोर्ट ने 24 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि 8 अप्रैल को कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में के कविता को महिला होने की वजह से जमानत देने में किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती है.

सुनवाई के दौरान के कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर आरोप लगाया था कि वो जांच एजेंसी नहीं बल्कि प्रताड़ित करने वाली एजेंसी बन गई है. सिंघवी ने कहा था कि इस मामले की जांच पूरे तरीके से पक्षपातपूर्ण रही है.

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के कविता फिहलाल न्यायिक हिरासत में हैं. के कविता को सीबीआई ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी. इसके पहले के कविता आबकारी घोटाला मामले के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में थी. सीबीआई ने इस मामले में के कविता से 6 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में पूछताछ की थी. बता दें कि 5 अप्रैल को को कोर्ट ने सीबीआई को के कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी थी. ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था.

ईडी के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. ईडी के मुताबिक कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं. ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था, लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं, जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

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