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पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, सेवोफ्लुरेन एनेस्थीसिया देकर पत्नी को जान से मारने का मामला - WIFE MURDER COURT SENTENCES DEATH

दावणगेरे कोर्ट ने सेवोफ्लुरेन एनेस्थीसिया देकर पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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दावणगेरे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 26, 2024, 7:14 PM IST

दावणगेरे: कर्नाटक के दावणगेरे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दोषी करार दिए गए आरोपी का नाम महादेव उर्फ ​महादेवप्पा है.

क्या है पूरा मामला
खबर के मुताबिक, पीड़िता एजी शैली की शादी कोराटीगेरे गांव के केएस महादेव से हुई थी. महादेवा का उसकी पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे. वह आए दिन उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान करता रहता था. 15 अक्टूबर 2014 को मृतक के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि, आरोपी पति ने जानबुझकर महिला को जहरीला खाना खिलाकर उसकी हत्या की है.

इस शिकायत के आधार पर संथेबेन्नूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. तत्कालीन जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर पंपापथी ने मामले की जांच की. जांच में यह पुष्टि होने के बाद कि, आरोपी महादेव ने अपनी पत्नी को सेवोफ्लुरेन एनेस्थीसिया दिया था, अपने हाथ से उसकी नाक को दबाया था और उसका दम घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी. उसके बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया.

वहीं, आरोप सिद्ध होने के बाद दावणगेरे के प्रधान जिला एवं सेशन कोर्ट की न्यायाधीश राजेश्वरी एन हेगड़े ने आरोपी केएस महादेव को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सरकार को जुर्माने की राशि में से 80 हजार रुपये मृतक के माता-पिता को देने और शेष 20 हजार रुपये जब्त करने का आदेश दिया गया है. इस मामले में मृतक शैला की ओर से सरकारी वकील मंजूनाथ ने बहस की.

ये भी पढ़ें: 'गर्भवती बेटी की हत्या गंभीर है, लेकिन मृत्युदंड उचित नहीं'- सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा कम की

दावणगेरे: कर्नाटक के दावणगेरे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दोषी करार दिए गए आरोपी का नाम महादेव उर्फ ​महादेवप्पा है.

क्या है पूरा मामला
खबर के मुताबिक, पीड़िता एजी शैली की शादी कोराटीगेरे गांव के केएस महादेव से हुई थी. महादेवा का उसकी पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे. वह आए दिन उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान करता रहता था. 15 अक्टूबर 2014 को मृतक के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि, आरोपी पति ने जानबुझकर महिला को जहरीला खाना खिलाकर उसकी हत्या की है.

इस शिकायत के आधार पर संथेबेन्नूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. तत्कालीन जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर पंपापथी ने मामले की जांच की. जांच में यह पुष्टि होने के बाद कि, आरोपी महादेव ने अपनी पत्नी को सेवोफ्लुरेन एनेस्थीसिया दिया था, अपने हाथ से उसकी नाक को दबाया था और उसका दम घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी. उसके बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया.

वहीं, आरोप सिद्ध होने के बाद दावणगेरे के प्रधान जिला एवं सेशन कोर्ट की न्यायाधीश राजेश्वरी एन हेगड़े ने आरोपी केएस महादेव को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सरकार को जुर्माने की राशि में से 80 हजार रुपये मृतक के माता-पिता को देने और शेष 20 हजार रुपये जब्त करने का आदेश दिया गया है. इस मामले में मृतक शैला की ओर से सरकारी वकील मंजूनाथ ने बहस की.

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