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कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे - Saikia challenging CAA rules

Saikia challenging CAA rules : असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू करने के नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अंतरिम आवेदन (आईए) दायर किया है. उन्होंने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को भी चुनौती दी है.

Congress leader Debabrata Saikia moves to SC challenging CAA rules
कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 13, 2024, 2:46 PM IST

Updated : Mar 13, 2024, 3:27 PM IST

गुवाहाटी: असम के वरिष्ठ कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 के कार्यान्वयन के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. असम विधानसभा में विपक्ष के कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया ने सीएए की अधिसूचना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया है. उन्होंने कहा, असम की जनता इसके लिए प्रधानमंत्री और भाजपा को जवाबदेह बनाएगी.

बता दें, सीएए को देश भर में भारी विरोध के बीच 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था. यह अधिनियम गैर-मुस्लिम प्रवासियों जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं उनके लिए नागरिकता प्रक्रिया में तेजी लाता है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 2014 से पहले भारत आए. मोदी सरकार ने सोमवार यानी 11 मार्च, 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित किया. जिसके बाद से कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया.

कांग्रेस नेता और असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने मंगलवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम याचिका (आईए) दायर की. सुप्रीम कोर्ट में दायर अंतरिम याचिका में देबब्रत सैकिया ने 12 दिसंबर, 2019 को देश की संसद द्वारा पारित मूल कानून यानी नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को भी चुनौती दी है.

सैकिया ने अपने तर्क में बताया कि दोनों नियम और उनके मूल अधिनियम धर्म और देश के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं. उन्होंने कहा कि यह शायरा बानो वी यूनियन ऑफ इंडिया (2017) 9 एससीओ 1 मामले में उल्लिखित 'प्रकट मनमानी' परीक्षण को पूरा करने में विफल है. सैकिया ने तर्क दिया कि यह वर्गीकरण अनुचित, भेदभावपूर्ण है, इसमें पारदर्शिता का अभाव है और यह पक्षपात या भाई-भतीजावाद से ग्रस्त है, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और न्यायसंगत उपचार के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि संवैधानिकता की सामान्य धारणा इस मामले में लागू नहीं की जा सकती.

सैकिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं, जो नागरिकता की स्थिति के बावजूद सभी व्यक्तियों को समानता की गारंटी देता है. इसके अतिरिक्त, सैकिया ने जोर देकर कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम असम समझौते के खंड 6 का उल्लंघन करते हैं. उन्होंने तर्क दिया कि 31 दिसंबर, 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए गैर-मुस्लिम अवैध प्रवासियों को नागरिकता देकर, अधिनियम सीधे तौर पर 1985 के असम समझौते की शर्तों का खंडन करता है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि ऐसे उपाय ख़तरे में पड़ सकते हैं असम राज्य की नाजुक जातीयता और सामाजिक-आर्थिक ताना-बाना.

सैकिया ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (आईए) दायर की है, जिसमें 2019 में अधिनियम के अधिनियमन और साढ़े चार साल से अधिक समय तक इसके कार्यान्वयन न होने का हवाला दिया गया है. उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान रिट याचिका पर अदालत के अंतिम निर्णय तक कार्यान्वयन में देरी से कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा. सैकिया ने कहा कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं, जो सभी व्यक्तियों, नागरिकों और विदेशियों के लिए समानता सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव करना, खासकर नागरिकता के मामले में, संविधान का उल्लंघन होगा.

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बता दें, सीएए को देश भर में भारी विरोध के बीच 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था. यह अधिनियम गैर-मुस्लिम प्रवासियों जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं उनके लिए नागरिकता प्रक्रिया में तेजी लाता है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 2014 से पहले भारत आए. मोदी सरकार ने सोमवार यानी 11 मार्च, 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित किया. जिसके बाद से कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया.

कांग्रेस नेता और असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने मंगलवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम याचिका (आईए) दायर की. सुप्रीम कोर्ट में दायर अंतरिम याचिका में देबब्रत सैकिया ने 12 दिसंबर, 2019 को देश की संसद द्वारा पारित मूल कानून यानी नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को भी चुनौती दी है.

सैकिया ने अपने तर्क में बताया कि दोनों नियम और उनके मूल अधिनियम धर्म और देश के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं. उन्होंने कहा कि यह शायरा बानो वी यूनियन ऑफ इंडिया (2017) 9 एससीओ 1 मामले में उल्लिखित 'प्रकट मनमानी' परीक्षण को पूरा करने में विफल है. सैकिया ने तर्क दिया कि यह वर्गीकरण अनुचित, भेदभावपूर्ण है, इसमें पारदर्शिता का अभाव है और यह पक्षपात या भाई-भतीजावाद से ग्रस्त है, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और न्यायसंगत उपचार के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि संवैधानिकता की सामान्य धारणा इस मामले में लागू नहीं की जा सकती.

सैकिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं, जो नागरिकता की स्थिति के बावजूद सभी व्यक्तियों को समानता की गारंटी देता है. इसके अतिरिक्त, सैकिया ने जोर देकर कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम असम समझौते के खंड 6 का उल्लंघन करते हैं. उन्होंने तर्क दिया कि 31 दिसंबर, 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए गैर-मुस्लिम अवैध प्रवासियों को नागरिकता देकर, अधिनियम सीधे तौर पर 1985 के असम समझौते की शर्तों का खंडन करता है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि ऐसे उपाय ख़तरे में पड़ सकते हैं असम राज्य की नाजुक जातीयता और सामाजिक-आर्थिक ताना-बाना.

सैकिया ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (आईए) दायर की है, जिसमें 2019 में अधिनियम के अधिनियमन और साढ़े चार साल से अधिक समय तक इसके कार्यान्वयन न होने का हवाला दिया गया है. उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान रिट याचिका पर अदालत के अंतिम निर्णय तक कार्यान्वयन में देरी से कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा. सैकिया ने कहा कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं, जो सभी व्यक्तियों, नागरिकों और विदेशियों के लिए समानता सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव करना, खासकर नागरिकता के मामले में, संविधान का उल्लंघन होगा.

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Last Updated : Mar 13, 2024, 3:27 PM IST
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