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चुनावी बांड मामले में सोशल मीडिया पर मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी, कहा- न्यायाधीश संविधान के आधार पर फैसले लेते हैं

Electoral Bond Case, चुनावी बॉन्ड मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर भी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश संविधान के आधार पर निर्णय लेते हैं. बता दें कि केंद्र और एसबीआई ने चुनावी बांड योजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में सोशल मीडिया पर आलोचना की थी.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 18, 2024, 9:30 PM IST

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि न्यायाधीश संविधान के अनुसार निर्णय लेते हैं, हालांकि वे सोशल मीडिया और प्रेस पर टिप्पणी का विषय भी हैं, लेकिन एक संस्था के रूप में हमारे कंधे काफी चौड़े हैं, जबकि केंद्र और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चुनावी बांड योजना पर शीर्ष अदालत के फैसले के संबंध में सोशल मीडिया पर आलोचना की झड़ी लगा दी है.

सीजेआई के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एसबीआई से चुनावी बांड से संबंधित सभी विवरण का खुलासा करने को कहा. सुनवाई के दौरान केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आधिपत्य साइलो में बैठता है और आपका आधिपत्य एक तरह से आइवरी टावर की तरह है, शब्द के नकारात्मक अर्थ में नहीं, लेकिन हम यहां जो जानते हैं, वह आपके आधिपत्य को कभी पता नहीं चलता है.

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जिस तरह से आपका आधिपत्य निर्णय चल रहा है और देश के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में आपके आधिपत्य को सूचित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि 'हमारा मामला यह था कि हम काले धन पर अंकुश लगाना चाहते हैं. हो सकता है कि किसी अपराधी ने दान दिया हो, लेकिन अंततः दान श्वेत अर्थव्यवस्था में आता है और हम आपके आधिपत्य को मना नहीं सके.'

मेहता ने शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए यह बात कही कि अदालत कभी भी विच हंटिंग नहीं चाहती थी, पहले मामला यह था कि 'विच हंटिंग राजनीतिक दलों द्वारा की जाएगी. अब विच हंटिंग सरकारी स्तर पर नहीं किसी और स्तर पर शुरू हो गई है.'

उन्होंने यह बात भी जोड़ी कि एसबीआई का आवेदन 11 मार्च को अदालत के सामने आता है और इसके बाद सबसे गंभीर चीजें होने लगती हैं और अदालत से पहले के लोगों ने जानबूझकर अदालत को शर्मिंदा करने के लिए प्रेस साक्षात्कार देना शुरू कर दिया और गैर-स्तरीय खेल का मैदान है और उनकी (सरकार और एसबीआई) तरफ से कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता है.

मेहता ने कहा कि 'इन दो दिनों के दौरान शर्मिंदगी पैदा करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पोस्टों की एक श्रृंखला शुरू हुई, अब यह खुला मैदान है. आंकड़ों को व्यक्ति जिस तरह चाहे तोड़-मरोड़ सकता है... टेढ़े-मेढ़े आंकड़ों के आधार पर किसी भी तरह की पोस्ट की जा रही हैं. मैं जानता हूं कि आधिपत्य उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता.'

सीजेआई ने कहा कि 'मिस्टर सॉलिसिटर, हम केवल उन निर्देशों के बारे में चिंतित हैं जो हमने जारी किए हैं… न्यायाधीशों के रूप में हम संविधान के अनुसार निर्णय लेते हैं. हम कानून के शासन द्वारा शासित हैं. सोशल मीडिया और प्रेस पर भी टिप्पणी का विषय हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक संस्था के रूप में हमारे कंधे काफी चौड़े हैं. हमारी अदालत को एक संस्थागत भूमिका निभानी है... यही एकमात्र काम है.'

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि न्यायाधीश संविधान के अनुसार निर्णय लेते हैं, हालांकि वे सोशल मीडिया और प्रेस पर टिप्पणी का विषय भी हैं, लेकिन एक संस्था के रूप में हमारे कंधे काफी चौड़े हैं, जबकि केंद्र और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चुनावी बांड योजना पर शीर्ष अदालत के फैसले के संबंध में सोशल मीडिया पर आलोचना की झड़ी लगा दी है.

सीजेआई के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एसबीआई से चुनावी बांड से संबंधित सभी विवरण का खुलासा करने को कहा. सुनवाई के दौरान केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आधिपत्य साइलो में बैठता है और आपका आधिपत्य एक तरह से आइवरी टावर की तरह है, शब्द के नकारात्मक अर्थ में नहीं, लेकिन हम यहां जो जानते हैं, वह आपके आधिपत्य को कभी पता नहीं चलता है.

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जिस तरह से आपका आधिपत्य निर्णय चल रहा है और देश के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में आपके आधिपत्य को सूचित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि 'हमारा मामला यह था कि हम काले धन पर अंकुश लगाना चाहते हैं. हो सकता है कि किसी अपराधी ने दान दिया हो, लेकिन अंततः दान श्वेत अर्थव्यवस्था में आता है और हम आपके आधिपत्य को मना नहीं सके.'

मेहता ने शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए यह बात कही कि अदालत कभी भी विच हंटिंग नहीं चाहती थी, पहले मामला यह था कि 'विच हंटिंग राजनीतिक दलों द्वारा की जाएगी. अब विच हंटिंग सरकारी स्तर पर नहीं किसी और स्तर पर शुरू हो गई है.'

उन्होंने यह बात भी जोड़ी कि एसबीआई का आवेदन 11 मार्च को अदालत के सामने आता है और इसके बाद सबसे गंभीर चीजें होने लगती हैं और अदालत से पहले के लोगों ने जानबूझकर अदालत को शर्मिंदा करने के लिए प्रेस साक्षात्कार देना शुरू कर दिया और गैर-स्तरीय खेल का मैदान है और उनकी (सरकार और एसबीआई) तरफ से कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता है.

मेहता ने कहा कि 'इन दो दिनों के दौरान शर्मिंदगी पैदा करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पोस्टों की एक श्रृंखला शुरू हुई, अब यह खुला मैदान है. आंकड़ों को व्यक्ति जिस तरह चाहे तोड़-मरोड़ सकता है... टेढ़े-मेढ़े आंकड़ों के आधार पर किसी भी तरह की पोस्ट की जा रही हैं. मैं जानता हूं कि आधिपत्य उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता.'

सीजेआई ने कहा कि 'मिस्टर सॉलिसिटर, हम केवल उन निर्देशों के बारे में चिंतित हैं जो हमने जारी किए हैं… न्यायाधीशों के रूप में हम संविधान के अनुसार निर्णय लेते हैं. हम कानून के शासन द्वारा शासित हैं. सोशल मीडिया और प्रेस पर भी टिप्पणी का विषय हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक संस्था के रूप में हमारे कंधे काफी चौड़े हैं. हमारी अदालत को एक संस्थागत भूमिका निभानी है... यही एकमात्र काम है.'

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