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आजम खान समेत 13 आरोपियों पर 22 मुकदमों में आरोप तय, जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की हड़पी थी जमीन - AZAM KHAN

रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान सहित कई अन्य पर 22 मुकदमों में आरोप तय कर दिए हैं. यह सभी मुकदमे जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जबरन जमीन नाम करने को लेकर दर्ज हुए थे.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Apr 5, 2024, 5:55 PM IST

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने दी जानकारी.

रामपुरः मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन अतिक्रमण करने समेत 22 मुकदमे में आजम खान और उनके सहयोगियों पर रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं. आजम खान, पत्नी डॉ. ताजीन फातिमा, रामपुर की चमरव्वा सीट से विधायक नसीर अहमद खान, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक आले हसन खान, तत्कालीन एसओ थाना अजीम नगर कुशलवीर सिंह और तत्कालीन लेखपाल आनंद वीर सहित 13 लोगों के विरुद्ध आरोप तय हुए हैं.

दरअसल, किसानों ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीन पुलिस और प्रशासन द्वारा दबाव बनाकर और प्रताड़ना कर जबरदस्ती जमीन जौहर यूनिवर्सिटी के नाम करा ली गई थी. जिसको लेकर 2019 में थाना अजीम नगर में मुकदमा दर्ज हुआ था. आजम खान पक्ष की तरफ से एमपी एमएलए कोर्ट में इन मुकदमों को खारिज करने की प्रार्थना पत्र दिया गया था. लेकिन कोर्ट ने उसे निरस्त करते हुए आरोप तय कर दिए और अगली तारीख 18 अप्रैल तय की है.

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि थाना अजीम नगर में 2019 में सीखन खेड़ा मजरा तहसील के किसानों द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसमें आले हसन, आजम खान और कुछ को नामजद किया गया था. विवेचना के दौरान जौहर ट्रस्ट के सदस्यों का भी नाम प्रकाश में आया. यह मामला विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर शोभित बंसल की न्यायालय में चल रहा है. जिसमें आरोपियों द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था. जिसमें न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्तों का उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए आरोप तय कर दिया है.

इसे भी पढ़ें-रामपुर की सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में आजम खान की पत्नी और बेटों पर आरोप तय

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने दी जानकारी.

रामपुरः मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन अतिक्रमण करने समेत 22 मुकदमे में आजम खान और उनके सहयोगियों पर रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं. आजम खान, पत्नी डॉ. ताजीन फातिमा, रामपुर की चमरव्वा सीट से विधायक नसीर अहमद खान, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक आले हसन खान, तत्कालीन एसओ थाना अजीम नगर कुशलवीर सिंह और तत्कालीन लेखपाल आनंद वीर सहित 13 लोगों के विरुद्ध आरोप तय हुए हैं.

दरअसल, किसानों ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीन पुलिस और प्रशासन द्वारा दबाव बनाकर और प्रताड़ना कर जबरदस्ती जमीन जौहर यूनिवर्सिटी के नाम करा ली गई थी. जिसको लेकर 2019 में थाना अजीम नगर में मुकदमा दर्ज हुआ था. आजम खान पक्ष की तरफ से एमपी एमएलए कोर्ट में इन मुकदमों को खारिज करने की प्रार्थना पत्र दिया गया था. लेकिन कोर्ट ने उसे निरस्त करते हुए आरोप तय कर दिए और अगली तारीख 18 अप्रैल तय की है.

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि थाना अजीम नगर में 2019 में सीखन खेड़ा मजरा तहसील के किसानों द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसमें आले हसन, आजम खान और कुछ को नामजद किया गया था. विवेचना के दौरान जौहर ट्रस्ट के सदस्यों का भी नाम प्रकाश में आया. यह मामला विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर शोभित बंसल की न्यायालय में चल रहा है. जिसमें आरोपियों द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था. जिसमें न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्तों का उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए आरोप तय कर दिया है.

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