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नाबालिग दलित छात्रा से रेप का मामला, दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा - Life Imprisonment in Rape case - LIFE IMPRISONMENT IN RAPE CASE

फिरोजाबाद में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दलित नाबालिग छात्रा से रेप के आरोप के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

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नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में दोषी को सजा (फोटो क्रेडिट- ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2024, 9:45 PM IST

फिरोजाबाद: फिरोजाबाद जिले की विशेष पॉस्को अदालत ने कक्षा 10 की दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया. देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.अदालत ने दोषी पर 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना पचोखरा निवासी एक दलित किशोरी कक्षा 10 की छात्रा थी. स्कूल से लौटते समय 20 नवंबर 2021 को घर छोड़ने के बहाने रामू पुत्र दुर्गपाल निषाद निवासी सरपंच नगर थाना टूंडला बाइक पर बैठ कर ले गया.युवक उसे उसायनी के समीप एक खंडहर में ले गया जहां उसके साथ बलात्कार किया, बाद में उसे नगला सूरज पर छोड़कर भाग गया.पीड़िता अपनी मां को घर पहुंच कर सारी बात बताई.किशोरी की मां ने थाने में रामू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.


पुलिस ने विवेचना शुरु की इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.मां का कहना था रामू चार माह पहले गांव में टंकी का काम करने आया था. उसी दौरान उसने उसकी बेटी को शादी का झांसा दिया और उसने बेटी के साथ शारीरिक संबंध बना लिए.

मुकदमा की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में हुयी. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉस्को कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान सात गवाहों ने गवाही दी. न्यायालय के सामने 10 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए.

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने रामू को दोषी माना. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.यही नहीं कोर्ट ने दोषी रामू ओर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

ये भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने कहा- महिलाओं के अश्लील वीडियो का प्रसारण समाज के लिए खतरनाक - Allahabad High Court News

फिरोजाबाद: फिरोजाबाद जिले की विशेष पॉस्को अदालत ने कक्षा 10 की दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया. देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.अदालत ने दोषी पर 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना पचोखरा निवासी एक दलित किशोरी कक्षा 10 की छात्रा थी. स्कूल से लौटते समय 20 नवंबर 2021 को घर छोड़ने के बहाने रामू पुत्र दुर्गपाल निषाद निवासी सरपंच नगर थाना टूंडला बाइक पर बैठ कर ले गया.युवक उसे उसायनी के समीप एक खंडहर में ले गया जहां उसके साथ बलात्कार किया, बाद में उसे नगला सूरज पर छोड़कर भाग गया.पीड़िता अपनी मां को घर पहुंच कर सारी बात बताई.किशोरी की मां ने थाने में रामू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.


पुलिस ने विवेचना शुरु की इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.मां का कहना था रामू चार माह पहले गांव में टंकी का काम करने आया था. उसी दौरान उसने उसकी बेटी को शादी का झांसा दिया और उसने बेटी के साथ शारीरिक संबंध बना लिए.

मुकदमा की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में हुयी. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉस्को कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान सात गवाहों ने गवाही दी. न्यायालय के सामने 10 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए.

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने रामू को दोषी माना. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.यही नहीं कोर्ट ने दोषी रामू ओर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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