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एचडी रेवन्ना को एक और यौन उत्पीड़न मामले में मिली जमानत, शुक्रवार को फिर होगी सुनवाई - Sexual Assault Case

HD Revanna Sexual Assault Case: बेंगलुरु की एक कोर्ट ने जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना को एक अन्य यौन उत्पीड़न मामले में अंतरिम जमानत दे दी है. रेवन्ना को मैसूर में दर्ज अपहरण मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है. पढ़ें पूरी खबर.

HD Revanna Sexual Assault Case
यौन उत्पीड़न मामले में एचडी रेवन्ना को मिली जमानत. (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2024, 9:28 PM IST

बेंगलुरु: जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के विधायक एचडी रेवन्ना को एक अन्य यौन उत्पीड़न मामले में भी अंतरिम जमानत मिल गई है. बेंगलुरु की एक कोर्ट ने गुरुवार को रेवन्ना को शुक्रवार दोपहर तक के लिए सशर्त जमानत दी और सुनवाई स्थगित कर दी. इससे पहले रेवन्ना को मैसूर के केआर नगर पुलिस थाने में दर्ज अपहरण मामले में जमानत दी गई थी.

रेवन्ना ने अपने खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दी थी और गुरुवार को वह अदालत के समक्ष में पेश हुए. सुनवाई के दौरान रेवन्ना के वकील ने तर्क दिया कि वह एसआईटी जांच में सहयोग करेंगे और अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल को अंतरिम जमानत दी जाए.

वहीं, एसआईटी के वकील ने आपत्ति जताई कि आरोपी रेवन्ना को जमानत नहीं दी जानी चाहिए. वकील ने कहा कि रेवन्ना होलेनरसीपुर पुलिस थाने में दर्ज मामले की सुनवाई के लिए उपस्थित होने की बात कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक उसने पूछताछ नहीं की गई है. इसके लिए पुलिस को आरोपी की कस्टडी जरूरी है. मामले में एक अन्य आरोपी देश छोड़ चुका है, इसलिए रेवन्ना को जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

इस पर रेवन्ना के वकील अरुण ने दलील दी कि उनके मुवक्किल पर कोई गैर जमानती धारा नहीं लगाई गई है. ऐसी धाराएं हैं जिसमें जमानत दी जा सकती है. जमानती धारा में दर्ज इस मामले में एसआईटी के वकील को आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार नहीं है. वकील ने कहा कि पहले यह तय किया जाए कि विशेष सरकार वकील (एसपीपी) के पास आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है या नहीं. साथ ही जब अपहरण मामले में आरोपी पहले से ही गिरफ्तार है और एसआईटी अब मामले की जांच किए बिना पुलिस हिरासत की मांग कर रही है, यह सही नहीं है.

आरोपी बेहद प्रभावशाली...
एसआईटी के वकील ने कहा कि आरोपी बेहद प्रभावशाली है. आरोपी आज सुबह पेश हुए और जमानत के लिए आवेदन किया. लेकिन वह अदालत के समक्ष पेश होने को तैयार नहीं है? सरकारी वकील ने अनुरोध किया कि आरोपी को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए. इस पर कोर्ट ने रेवन्ना को अपने समक्ष पेश होने का आदेश दिया और सुनवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दी.

पांच लाख के मुचलके पर दी गई जमानत
दोबारा सुनवाई होने पर रेवन्ना आदेश के अनुसार अदालत के समक्ष पेश हुए. दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रेवन्ना को पांच लाख के मुचलके और दो जमानतदारों और एसआईटी जांच में सहयोग करने पर जमानत दे दी और अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी.

ये भी पढ़ें- सशर्त जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए एचडी रेवन्ना, अपहरण केस में मिली है बेल

बेंगलुरु: जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के विधायक एचडी रेवन्ना को एक अन्य यौन उत्पीड़न मामले में भी अंतरिम जमानत मिल गई है. बेंगलुरु की एक कोर्ट ने गुरुवार को रेवन्ना को शुक्रवार दोपहर तक के लिए सशर्त जमानत दी और सुनवाई स्थगित कर दी. इससे पहले रेवन्ना को मैसूर के केआर नगर पुलिस थाने में दर्ज अपहरण मामले में जमानत दी गई थी.

रेवन्ना ने अपने खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दी थी और गुरुवार को वह अदालत के समक्ष में पेश हुए. सुनवाई के दौरान रेवन्ना के वकील ने तर्क दिया कि वह एसआईटी जांच में सहयोग करेंगे और अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल को अंतरिम जमानत दी जाए.

वहीं, एसआईटी के वकील ने आपत्ति जताई कि आरोपी रेवन्ना को जमानत नहीं दी जानी चाहिए. वकील ने कहा कि रेवन्ना होलेनरसीपुर पुलिस थाने में दर्ज मामले की सुनवाई के लिए उपस्थित होने की बात कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक उसने पूछताछ नहीं की गई है. इसके लिए पुलिस को आरोपी की कस्टडी जरूरी है. मामले में एक अन्य आरोपी देश छोड़ चुका है, इसलिए रेवन्ना को जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

इस पर रेवन्ना के वकील अरुण ने दलील दी कि उनके मुवक्किल पर कोई गैर जमानती धारा नहीं लगाई गई है. ऐसी धाराएं हैं जिसमें जमानत दी जा सकती है. जमानती धारा में दर्ज इस मामले में एसआईटी के वकील को आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार नहीं है. वकील ने कहा कि पहले यह तय किया जाए कि विशेष सरकार वकील (एसपीपी) के पास आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है या नहीं. साथ ही जब अपहरण मामले में आरोपी पहले से ही गिरफ्तार है और एसआईटी अब मामले की जांच किए बिना पुलिस हिरासत की मांग कर रही है, यह सही नहीं है.

आरोपी बेहद प्रभावशाली...
एसआईटी के वकील ने कहा कि आरोपी बेहद प्रभावशाली है. आरोपी आज सुबह पेश हुए और जमानत के लिए आवेदन किया. लेकिन वह अदालत के समक्ष पेश होने को तैयार नहीं है? सरकारी वकील ने अनुरोध किया कि आरोपी को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए. इस पर कोर्ट ने रेवन्ना को अपने समक्ष पेश होने का आदेश दिया और सुनवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दी.

पांच लाख के मुचलके पर दी गई जमानत
दोबारा सुनवाई होने पर रेवन्ना आदेश के अनुसार अदालत के समक्ष पेश हुए. दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रेवन्ना को पांच लाख के मुचलके और दो जमानतदारों और एसआईटी जांच में सहयोग करने पर जमानत दे दी और अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी.

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