ETV Bharat / bharat

अरविंद केजरीवाल की नियमित और अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी, 1 जून को होगी अगली सुनवाई - ARVIND KEJRIWAL bail plea

author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 30, 2024, 12:46 PM IST

Updated : May 30, 2024, 2:42 PM IST

Arvind Kejriwal moves trial court: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की नियमित और अंतरिम जमानत याचिका पर 1 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया है.

अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित और अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 1 जून को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की नियमित और अंतरिम जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और 1 जून को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन पेश हुए.

इससे पहले उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी, जिसमें उन्होंने मामले पर तुरंत विचार करने की अपील की थी. हालांकि मंगलवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया था.

दरअसल, 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत के आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. साथ ही कहा था कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति भी दी थी. याचिका में कहा गया है कि उन्हें गंभीर बीमारी है और उनका पीईटी-सीटी स्कैन किया जाना है.

यह भी पढ़ें- अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत 7 दिन बढ़ाने की अर्जी खारिज

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था. जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं. नि:संदेह उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है. कोर्ट ने केजरीवाल को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और 50 हजार रुपये के जमानती के आधार पर जमानत दी थी.

यह भी पढ़ें- मंत्री सौरभ भारद्वाज के OSD ने बेबी केयर सेंटर के रजिस्ट्रेशन के लिए दी थी खास दलील!, पढ़ें क्या-क्या लिखा

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित और अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 1 जून को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की नियमित और अंतरिम जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और 1 जून को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन पेश हुए.

इससे पहले उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी, जिसमें उन्होंने मामले पर तुरंत विचार करने की अपील की थी. हालांकि मंगलवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया था.

दरअसल, 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत के आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. साथ ही कहा था कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति भी दी थी. याचिका में कहा गया है कि उन्हें गंभीर बीमारी है और उनका पीईटी-सीटी स्कैन किया जाना है.

यह भी पढ़ें- अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत 7 दिन बढ़ाने की अर्जी खारिज

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था. जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं. नि:संदेह उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है. कोर्ट ने केजरीवाल को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और 50 हजार रुपये के जमानती के आधार पर जमानत दी थी.

यह भी पढ़ें- मंत्री सौरभ भारद्वाज के OSD ने बेबी केयर सेंटर के रजिस्ट्रेशन के लिए दी थी खास दलील!, पढ़ें क्या-क्या लिखा

Last Updated : May 30, 2024, 2:42 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.