नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत एक अप्रैल तक बढ़ा दी है. इससे पहले सुनवाई में ईडी की ओर से पेश वकील एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और वे सीधे-सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं. उन्हें कई लोगों से आमना-सामना कराना है. हमारे पास इस बात के दस्तावेज हैं कि हवाला के जरिए घूस के पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया. केजरीवाल जिस पैसे को बीजेपी को दिए जाने का आरोप लगा रहे हैं, उसका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है.
कोर्ट में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी. वहीं, सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने खुद भी कोर्ट के सामने अपना बात रखी. उन्होंने कहा कि असली घोटाला तो ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ. ईडी के दो मकसद थे, एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना और ऐसा स्मोक क्रिएट करना की आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है. ईडी का दूसरा मकसद उगाही करना है. मामले में शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को 55 करोड़ रुपये इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिए, जिसके बाद उसे जमानत मिल गई.
जबरन जेल में रखकर मेरे खिलाफ दिलाया बयानः उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी अदालत ने दोषी नहीं पाया है, ईडी जितने जिन मुझे हिरासत में रखना चाहती है रखे. ईडी और सीबीआई ने हजारों पन्नों की रिपोर्ट लगाई. आप सभी कागजों को पढ़ेंगे तो आप भी सोचेंगे कि आखिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया. केवल चार जगह मेरा नाम आया है. क्या कुछ बयान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं.
केजरीवाल ने कोर्ट में बताया कि मुझसे एक दिन जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी मिलने आए. उन्होंने कहा मैं सांसद हूं. मुझे दिल्ली में अपने परिवार के नाम से एक ट्रस्ट बनाना है मुझे जमीन चाहिए. मैंने उनसे कहा कि यहां जमीन हमारे पास नहीं है, एलजी साहब के पास है. आप लेटर छोड़ जाइए मैं एलजी साहब को भेज दूंगा.
इसके बाद ईडी ने उनके बेटे राघव मगुंटा को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद दोनों के कई बार बयान लिए, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया. जब तक उन्होंने मेरे खिलाफ बयान नहीं दिया तब तक राघव मगुंटा को जेल में रखा गया. मेरे खिलाफ बयान मिलते ही राघव को जमानत भी मिल गई और उनको माफीनामा भी मिल गया.
ED की जांच में हुआ घोटालाः केजरीवाल ने आगे कहा कि न पॉलिसी बनाने में घोटाला हुआ, न पॉलिसी लागू करने में घोटाला हुआ. घोटाला ईडी की जांच में हुआ है. इसके बाद केजरीवाल की ओर से पेश वकील रमेश गुप्ता ने बोलना शुरू किया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आपके मुवक्किल ने अपनी दलीलें रख दी हैं. तब उन्होंने कहा कि हां, लेकिन मैं भी दलील रखना चाहता हूं. मुझे दलीलें रखने का अधिकार है और मुझे इससे कैसे रोका जा सकता है.
उन्होंने कहा कि क्या ये सही नहीं है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को वे गए वे इस केस से संबंधित है. कोर्ट को इसपर गौर कर इसकी जांच के आदेश देने चाहिए. इसपर कोर्ट ने कहा कि ईडी की रिमांड पर विचार करना मेरा काम है. इसके बाद रमेश गुप्ता ने कहा कि हम जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन हिरासत की मांग का विरोध करते हैं.
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पत्नी और बेटे से मिले केजरीवालः कोर्ट रूम में केजरीवाल ने पत्नी, बेटी और बेटे से भी कोर्ट रूम में मुलाकात की. केजरीवाल की पेशी से पहले ही उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, आतिशी और सौरभ भारद्वाज कोर्ट रूम पहुंच गए थे. इसके बाद कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद और कई विधायक भी कोर्ट रूम में मौजूद रहे.
गौरतलब है कि गुरुवार को अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. इससे पहले 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. उधर हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही, केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका खारिज किया है.
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