प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ड्यूटी में सहायक अध्यापक नीरज कुमार की कोरोना से मौत के मामले में डीएम मथुरा को एक माह में 30 लाख मुआवजा राशि उनकी पत्नी के बैंक खाते में जमा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि तय समय में राशि जमा नहीं किए जाने पर वास्तविक भुगतान होने तक आठ प्रतिशत ब्याज देना होगा.
यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने मीना कुमारी की याचिका पर अधिवक्ता असीम कुमार राय को सुनकर दिया है. एडवोकेट असीम राय का कहना था कि गत 15 मई के आदेश से मथुरा के डीएम ने याची के पति की चुनाव ड्यूटी में कोरोना से मौत पर 30 लाख रुपये मुआवजा का हकदार माना, लेकिन इसका भुगतान अब तक नहीं किया गया. याची के पति प्राथमिक विद्यालय हथियावली मथुरा में सहायक अध्यापक थे.
जिला बेसिक अधिकारी ने उन्हें 15 अप्रैल 2021 को चुनाव ड्यूटी के प्रशिक्षण के लिए भेजा. वहां वह कोविड से पीड़ित हो गए. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. एक शासनादेश में कहा गया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड से मौत पर 30 लाख मुआवजा मिलेगा. इसी शासनदेश का पालन नहीं होने पर यह याचिका दायर की गई थी.
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