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धार्मिक किताब बेअदबी केस: दिल्ली के AAP विधायक नरेश यादव दोषी पाए गए , जल्द ही सजा सुनाई जाएगी - QURAN SHARIF SACRILEGE CASE

इससे पहले मार्च 2021 में नरेश यादव और एक अन्य आरोपी नंद किशोर को निचली अदालत ने बरी कर दिया था.

AAP MLA Naresh Yadav
AAP विधायक नरेश यादव (फाइल) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 30, 2024, 7:23 PM IST

चंडीगढ़: दिल्ली के आप विधायक नरेश यादव को 2016 में पवित्र ग्रंथ की बेअदबी के मामले में दोषी पाया गया है. जल्द ही उन्हें सजा सुनाई जाएगी. अदालत के आदेश के तुरंत बाद यादव को हिरासत में ले लिया गया है.

गौरतलब है कि, दिल्ली के महरौली से आप विधायक नरेश यादव को आठ साल पुराने मलेरकोटला पवित्र किताब बेअदबी मामले में मलेरकोटला के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने आज दोषी पाया है.

हालांकि, अदालत ने इस मामले में अभी सजा का ऐलान नहीं किया है. पंजाब के मालेरकोटला में जून 2016 के धार्मिक किताब की बेअदबी के मामले में मार्च 2021 में निचली अदालत ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव और एक अन्य आरोपी नंद किशोर को बरी कर दिया था.

खबर के मुताबिक साल 2016 में संगरूर के मालेरकोटला में कुछ अज्ञात लोगों ने धार्मिक किताब के पन्ने फाड़ कर फेंक दिए थे. जिसको लेकर पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया था. इस मामले में विजय कुमार, नंद किशोर और गौरव कुमार समेत दो अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आप विधायक नरेश यादव का नाम भी इस मामले में जोड़ा गया.

पटियाला से विजय कुमार की गिरफ्तारी के बाद नरेश यादव को उसके बयान पर जांच में शामिल किया गया, जिसमें पता चला कि नरेश यादव ने विजय कुमार के बैंक खाते में 90 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे. इस मामले में नरेश यादव के संबंधों की जांच के लिए अर्जी दाखिल की गई थी.

ये भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हत्याओं के विरोध में जम्मू में प्रदर्शन

चंडीगढ़: दिल्ली के आप विधायक नरेश यादव को 2016 में पवित्र ग्रंथ की बेअदबी के मामले में दोषी पाया गया है. जल्द ही उन्हें सजा सुनाई जाएगी. अदालत के आदेश के तुरंत बाद यादव को हिरासत में ले लिया गया है.

गौरतलब है कि, दिल्ली के महरौली से आप विधायक नरेश यादव को आठ साल पुराने मलेरकोटला पवित्र किताब बेअदबी मामले में मलेरकोटला के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने आज दोषी पाया है.

हालांकि, अदालत ने इस मामले में अभी सजा का ऐलान नहीं किया है. पंजाब के मालेरकोटला में जून 2016 के धार्मिक किताब की बेअदबी के मामले में मार्च 2021 में निचली अदालत ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव और एक अन्य आरोपी नंद किशोर को बरी कर दिया था.

खबर के मुताबिक साल 2016 में संगरूर के मालेरकोटला में कुछ अज्ञात लोगों ने धार्मिक किताब के पन्ने फाड़ कर फेंक दिए थे. जिसको लेकर पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया था. इस मामले में विजय कुमार, नंद किशोर और गौरव कुमार समेत दो अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आप विधायक नरेश यादव का नाम भी इस मामले में जोड़ा गया.

पटियाला से विजय कुमार की गिरफ्तारी के बाद नरेश यादव को उसके बयान पर जांच में शामिल किया गया, जिसमें पता चला कि नरेश यादव ने विजय कुमार के बैंक खाते में 90 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे. इस मामले में नरेश यादव के संबंधों की जांच के लिए अर्जी दाखिल की गई थी.

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