लॉक डाउन के चलते अब यूडी टैक्स और हाउस टैक्स में 31 मई तक बढ़ाई गई छूट
लॉकडाउन के कारण यूडी टैक्स और हाउस टैक्स में छूट के प्रावधान को 31 बढ़ाया गया है. वहीं छूट की अवधि बढ़ाने के बाद निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ टैक्स वसूलने का लक्ष्य तय किया है. वहीं अबतक 9 महीने में 73 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं.
यूडी टैक्स और हाउस टैक्स में छूट की अवधि बढ़ाई गई
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Published : Mar 30, 2020, 5:16 PM IST
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Updated : Mar 30, 2020, 10:53 PM IST
जयपुर.लॉकडाउन के चलते अब यूडी टैक्स और हाउस टैक्स जमा कराने की तिथि को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. इससे पहले 8 जनवरी को छूट की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई गई थी. हालांकि, निगम प्रशासन पिछले साल के आंकड़े को 9 महीने में ही पीछे छोड़ चुका है. वहीं अब छूट की अवधि बढ़ने के बाद निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ का लक्ष्य तय किया है.
यूडी टैक्स और हाउस टैक्स में छूट की अवधि बढ़ाई गई
जयपुर नगर निगम ने पिछले साल 44 करोड़ यूडी टैक्स वसूला था. जबकि इस बार साढ़े 11 महीने में ही 73 करोड़ यूडी टैक्स की वसूली की जा चुकी है. वहीं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को राहत देते हुए हैं, छूट की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है.
स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार राज्य सरकार की ओर से दी गई छूट का प्रावधान 31 मई तक बढ़ाए जाने से आम जनता इसका लाभ ले सकेगा. इस छूट के तहत हाउस टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि पर 50% की छूट दी जा रही है. वहीं यूडी टैक्स में वर्ष 2019 तक का एकमुश्त राशि जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी की राशि पर शत-प्रतिशत छूट होगी. वहीं जिन प्रकरणों में 8 वर्ष से पहले का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एकमुश्त राशि जमा कराने पर उस अवधि के ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ मूल बकाया में 50% की छूट देय होगी.
बता दें कि नगर निगम का राजस्व बढ़ने से सिविल वर्क और सफाई से जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी. ऐसे में जनता के पैसों से अब जनता का भला करने की क्रम में राज्य सरकार ने करों में छूट की अवधि भी बढ़ा दी है. तब तक कोरोना वायरस को लेकर लगाया गया लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा.