हरियाणा के इस जिले में आतिशबाजी पर बैन, 31 जनवरी 2025 तक रहेगा प्रतिबंध
Published : 13 hours ago
नूंह: जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने लड़ी, पटाखों समेत सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है. हालांकि ग्रीन पटाखे को कुछ शर्त के साथ फोड़ने की इजाजत दी गई है. दिवाली और कुछ त्योहार में रात 8 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति मिली है. बाकी पटाखों पर 22 अक्टूबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक प्रतिबंधित लागू रहेगा. नूंह जिले में ऑनलाइन बेचने वाली कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेजन सहित सभी को ऑर्डर स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया गया है.