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हाईकोर्ट ने चीनी नागरिक की जमानत याचिका की खारिज, आरोपी को बताया देश की सुरक्षा के लिए खतरा

चीनी नागरिक पर हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी
चीनी नागरिक पर हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी (PHOTO credits ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 31, 2024, 10:40 PM IST

प्रयागराज: हाईकोर्ट ने इंटरनेशनल चीनी अपराधियों के संगठन का सदस्य रेयान उर्फ रेन चाऊ की जमानत को खारिज कर दिया. रेयान पर देश में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रहकर आपराधिक गतिविधियां संचालित करने का आरोप है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस के पास ठोस सबूत है. जमानत पर रिहा करने पर उसके देश से भाग जाने की पूरी आशंका है. जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजय भनोट ने ये बातें कही. रेयान पर गौतम बुद्ध नगर के बीटा टू थाने में 9 जुलाई 2022 को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था.

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