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युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, लोअर पीसीएस के पदों पर होगी बंपर भर्ती - Lower PCS Officer Recruitment

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Aug 22, 2024, 6:27 PM IST

Updated : Aug 22, 2024, 7:23 PM IST

सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जल्द ही लोअर पीसीएस अफसर के पदों पर भर्ती निकालने वाला है, जिसके लिए जल्द ही विज्ञापन जारी होने वाला है.

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देहरादून:उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को जल्द ही सरकारी सेवा में शामिल होने का मौका मिलने जा रहा है. खास बात यह है कि विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण पदों के लिए लोक सेवा आयोग जल्द ही भर्ती निकालने वाला है. इसके लिए फिलहाल उत्तराखंड शासन के कार्मिक विभाग ने अधियाचन भेज दिया है.

उत्तराखंड में लोअर पीसीएस पद पर भर्ती होने की तमन्ना रखने वाले युवाओं को जल्द ही इसका मौका मिलने जा रहा है.. दरअसल, उत्तराखंड शासन के कार्मिक विभाग ने लोक सेवा आयोग उत्तराखंड को विभिन्न पदों के लिए अधियाचन भेज दिया है. आयोग को करीब 117 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजा गया है. खाली पदों के सापेक्ष आयोग से भर्ती किए जाने को लेकर शुरू हुए पत्राचार से जल्द ही प्रदेश में बड़ी संख्या में भर्ती विज्ञापन निकालने की उम्मीद लगाई जा रही है.

117 में सात पद राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षित: माना जा रहा है कि तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जल्द ही इसके लिए विज्ञापन जारी कर सकता हैं. खास बात यह है कि हाल ही में राजभवन ने राज्य आंदोलनकारियों को 10 फ़ीसदी क्षैतिज आरक्षण के मद्देनजर विधेयक को मंजूरी दी थी. इसके बाद अब शासन ने राज्य आंदोलनकारी आरक्षण को भी अधियाचन में शामिल करते हुए कल 117 पदों में से 7 पद आंदोलनकारी कोटे में रखे गए हैं.

इन पदों पर होगी भर्ती: राज्य में लोअर पीसीएस के रूप में जिन पदों पर अधियाचन भेज गए हैं, उनमें नायब तहसीलदार, पूर्ति निरीक्षक, जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, उपकारापाल, गन्ना विकास निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी और जेष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के पद शामिल है.

अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल ने आयोग को भेजे गए अध्याचन में पदों के साथ आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट किया है. पूर्व में यह अधियाचन राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण व्यवस्था के साथ नहीं भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल की विधेयक को मंजूरी मिलने के साथ ही नए अधियाचन में राज्य आंदोलनकरियों का कोटा भी शामिल किया गया है.

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Last Updated : Aug 22, 2024, 7:23 PM IST

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