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स्वीकृत पदों पर आउटसोर्स भर्ती मामला, HC ने सरकार से मांगा जवाब, पूछा- द्वितीय श्रेणी के पदों को ऐसे भरा जा सकता है - UTTARAKHAND HIGH COURT

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से भर्ती की जा सकती हैं?

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उत्तराखंड हाईकोर्ट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 15, 2024, 6:37 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वीकृत पदों पर आउट सोर्स भर्ती मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. इस मामले पर अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी. न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने ये निर्देश जिला पंचायत चमोली में कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती मनीष नेगी और अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए. दोंनों याचिकाकर्ता 10 से 13 वर्ष से अधिक समय से जिला पंचायत में सेवा दे रहे हैं.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से भर्ती की जा सकती हैं? वे पद जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के दायरे में हैं, उन्हें आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से भरे जा सकते हैं? यदि हां तो क्या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के साथ उचित परामर्श के बाद ये किया गया हैं?

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या द्वितीय श्रेणी के पदों को आउटसोर्सिंग से भरा जा सकता है? साथ ही क्या आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से भर्ती के लिये कोई मानदंड या प्रक्रिया निर्धारित की गयी है? क्या चयन समिति की सिफारिश पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से चयन या नियुक्ति की गयीं?

क्या आउटसोर्सिंग एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए कोई वैधानिक नियम बनाये गये हैं? राज्य सरकार ने कितनी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है. अदालत ने सरकार से ऐसी आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सूची भी मांगी है. अदालत ने पूछा है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों हेतु नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण प्राधिकारी कौन है?

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