नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वीकृत पदों पर आउट सोर्स भर्ती मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. इस मामले पर अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी. न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने ये निर्देश जिला पंचायत चमोली में कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती मनीष नेगी और अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए. दोंनों याचिकाकर्ता 10 से 13 वर्ष से अधिक समय से जिला पंचायत में सेवा दे रहे हैं.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से भर्ती की जा सकती हैं? वे पद जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के दायरे में हैं, उन्हें आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से भरे जा सकते हैं? यदि हां तो क्या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के साथ उचित परामर्श के बाद ये किया गया हैं?