देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा आईएएस बृजेश कुमार संत को कई विभागों का कार्यभार दिए जाने के मामले में दायर उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ की याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने आईएएस बृजेश कुमार संत को नोटिस जारी कर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है.
टैक्सी मैक्सी महासंघ ने याचिका दायर कर जताई अपनी आपत्ति:मामले के अनुसार टैक्सी मैक्सी महासंघ की तरफ से कहा गया है कि एक आईएएस को राज्य सरकार ने छह विभागों का कार्यभार दिया गया है. इसकी वजह से उनके कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी नहीं हो पा रहा है.