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निकाय व पंचायत चुनाव में आरक्षण आरक्षण नियमावली को चुनौती, HC में सरकार से हफ्ते भर में मांगा जवाब - UTTARAKHAND HIGH COURT

ऋषिकेश निवाशी योगेश शर्मा व काशीपुर निवासी आनंद कुमार ने 2024 की आरक्षण नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

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उत्तराखंड हाईकोर्ट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 31, 2024, 6:07 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा निकाय व पंचायत चुनाव कराने के लिए 2024 की आरक्षण नियमावली को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षो को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2025 में होगी.

राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल एसएन बाबुलकर व सीएससी महोदय ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि 2024 की आरक्षण नियमावली सही है. उसी के अनुसार निकाय चुनाव का आरक्षण कमेटी ने तय किया है. इसमे अब हस्तक्षेप न किया जाय. क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया भी हो चुकी है.

राज्य सरकार का चुनाव प्रोग्राम सैट हो चुका है. जबकि ऋषिकेश निवाशी योगेश शर्मा व काशीपुर निवासी आनंद कुमार ने याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार को आरक्षण नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है. नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार की विधायिका को है. राज्य सरकार को नहीं. राज्य सरकार ने किस आधार पर 2024 के आरक्षण संबंधी नियमावली बनाई वो गलत है. इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय हो.

बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो चुका है. 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी, जिसकी रिज्लट 25 जनवरी को आएगा.

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