नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा निकाय व पंचायत चुनाव कराने के लिए 2024 की आरक्षण नियमावली को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षो को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2025 में होगी.
राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल एसएन बाबुलकर व सीएससी महोदय ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि 2024 की आरक्षण नियमावली सही है. उसी के अनुसार निकाय चुनाव का आरक्षण कमेटी ने तय किया है. इसमे अब हस्तक्षेप न किया जाय. क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया भी हो चुकी है.