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UP के 3.5 करोड़ बिजली ग्राहकों को छूट, ये 17 काम GST फ्री, नया कनेक्शन लेने में भी योगी सरकार ने दी राहत

UPPCL News: योगी सरकार (Yogi Government) की ओर से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को दी गई है बड़ी राहत. यूपीपीसीएल की ओर से जारी कर दिया गया है आदेश.

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यूपी के 3.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत. (photo credit: etv bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 4 hours ago

Updated : 4 hours ago

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Government) ने दीपावली से ठीक पहले प्रदेश के करीब साढ़े तीन करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है. अब कटे कनेक्शन को दोबारा जुड़वाने, नया कनेक्शन लेने और बिजली की चोरी की स्थिति में होने वाले एसेसमेंट के अलावा बिजली से संबंधित कई अन्य कामों पर लगने वाले 18% जीएसटी के भुगतान को खत्म करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है. इससे उपभोक्ताओं को काफी फायदा होगा. उन्हें अब अपने काम के लिए कम भुगतान करना पड़ेगा.


17 कामों पर अभी देना पड़ता था GST: वर्तमान में बिजली कनेक्शन काटने और जोड़ने का शुल्क, डिसऑनर्स चेक पर, बिजली चोरी पर लगने वाला चार्ज, एकमुश्त समाधान योजना में पंजीकरण, प्रोसेसिंग फीस, इंस्पेक्शन चार्ज, नए कनेक्शन के लिए मीटर की कीमत, जले हुए मीटर के बदलने, मीटर लगाने, सर्विस लाइन चार्ज और मीटर जांच सहित कुल 17 तरह के कामों के लिए बिजली विभाग उपभोक्ताओं से 18% जीएसटी भी चार्ज करता था. अब वित्त मंत्रालय की तरफ से इसे समाप्त कर दिया गया है. इसके बाद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने भी 17 तरह के कामों के लिए लगने वाली जीएसटी को खत्म कर दिया है.



कितनी राहत मिलेगी, गणित समझिएःउपभोक्ताओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उन्हें 18% जीएसटी न देने पर हर काम में फायदा होगा. वर्तमान में कनेक्शन काटने और जोड़ने पर उपभोक्ता को 1500 रुपए और 270 रुपए जीएसटी के साथ कुल 1770 रुपए का भुगतान करना पड़ता है. अब 18 पर्सेंट जीएसटी यानी 270 अतिरिक्त नहीं देने होंगे तो 1500 रुपए में ही उपभोक्ता का काम हो जाएगा. इसी तरह अगर नया घरेलू कनेक्शन लेने पर उपभोक्ता को 872 रुपए मीटर चार्ज समेत कुल 2009 रुपए जमा करने होते हैं. अब 872 रुपए मीटर चार्ज पर लगने वाली 18% जीएसटी उपभोक्ता को नहीं देनी पड़ेगी.




आदेश जारी कर दिया गया है: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के उप महाप्रबंधक (टैक्स) नितिन निझावन की तरफ से 17 कामों के लिए लगने वाली 18 फीसद जीएसटी को खत्म करने संबंधी आदेश जारी किया गया है.

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