प्रयागराज :यूपी में ट्रांसजेंडर नीति तैयार करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है. सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जवाब मांगा है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने दिया है.
किन्नर शक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष शुभम गौतम की जनहित याचिका में राज्य में प्रभावी जागरूकता कार्यक्रम और ट्रांसजेंडर सुरक्षा, ट्रांसजेंडर आयुष्मान टीजी प्लस कार्ड योजना के जल्द लागू करने की मांग की गई है.
याचिका में राज्य भर में गरिमा गृह सुविधाओं की स्थापना और संचालन के लिए संसाधनों का उचित आवंटन, राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने, ट्रांसजेंडर शौचालयों की स्थापना और शिक्षण संस्थानों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को प्रवेश प्रदान करने और विशेष अभियान चलाकर सरकारी क्षेत्रों में ट्रांसजेंडरों की भर्ती करने की मांग की गई है
याचिका में कहा गया कि भारत में ट्रांसजेंडरों के कई सामाजिक-सांस्कृतिक समूह हैं. जैसे किन्नर, शिव-शक्ति, जोगता, जोगप्पा, आराधी, सखी आदि . ये सभी मामलों में गंभीर भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करते हैं. उन्हें मौखिक दुर्व्यवहार, शारीरिक और यौन हिंसा, झूठी गिरफ्तारी, अपनी पैतृक संपत्ति, सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित करने जैसे अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ता है.