प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को दरोगा भर्ती में खाली पदों को सफल अभ्यर्थियों से भरने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में रिक्त सीटें भरने पर निर्णय लेने के आदेश दिए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 की पुलिस उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी और फायर सर्विस भर्ती का अतिरिक्त परिणाम घोषित कर रिक्त पदों पर चयनित याचियों की नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका यह कहते हुए निस्तारित कर दी कि याची दो सप्ताह में भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें और उन पर छह सप्ताह में निर्णय लिया जाए.
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने फतेहपुर के आकाश कुमार व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया है. एडवोकेट मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना था कि याची भर्ती परीक्षा में चयनित हुए और भर्ती में कई पद रिक्त रह गए हैं. इन रिक्त पदों को आरक्षण नियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए. भर्ती बोर्ड को प्रत्यावेदन दिया गया है लेकिन उन पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है.