लखनऊ: दिव्यांग महिलाओं या पुरुषों से शादी करने पर सरकार कपल को आर्थिक मदद देगी. इसके लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने आदेश जारी किया है. आइए जानते हैं सरकार इसके लिए क्या मदद करेगी. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लखनऊ रजनीश किरन ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर अनुदान देने जा रही है. इसके लिए दिव्यांग पुरुषों और महिलाओं को दिए जाने वाले अनुदान की अलग-अलग श्रेणी हैं.
रजनीश किरन ने बताया कि यदि पुरुष दिव्यांग होगा तो विभाग उसे 15 हजार रुपये की आर्थिक मदद देगा. इसके अलावा यदि युवती दिव्यांग है, तो उसे बीस हजार की मदद दी जाएगी. वहीं यदि पति पत्नी दोनों दिव्यांग है, तो 35 हजार दिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि इस योजनान्तर्गत विवाह के समय युवती की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो. युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो. दोनों में कोई आयकर दाता न हो. ऐसे दिव्यांग दंपती आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा संचालित जन सहज केन्द्र/लोकवाणीकेन्द्रों के माध्यम से विभागीय पोर्टल http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन कराते हुए हार्ड कॉपी एक सप्ताह के अन्दर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, लखनऊ को उपलब्ध करानी होगी. आवेदन करते समय दंपति का संयुक्त फोटो, दंपति का आय प्रमाण-पत्र (आयकर दाता न हो), दंपति का मूल निवास प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता, दंपति का संयुक्त खाता (राष्ट्रीकृत बैंक) प्रमाण पत्र-40 प्रतिशत या उससे अधिक, विवाह गतवर्ष या वित्तीय वर्ष में हुआ हो.