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आज से लागू हो रहे ये तीन नए कानून, रामानुजगंज में लोगों को दी गई कानून से संबंधित जानकारियां - three new laws implemented

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jun 30, 2024, 6:42 PM IST

Updated : Jul 1, 2024, 9:20 AM IST

आज यानी एक जुलाई से देशभर में तीन नए कानून लागू हो रहे हैं. रामानुजगंज में कार्यशाला का आयोजन कर लोगों को नए कानून से संबंधित जानकारियां दी गई.

three new laws are being implemented
लागू हो रहे तीन नए कानून (ETV Bharat)

बलरामपुर/दुर्ग: रामानुजगंज के दीनदयाल उपाध्याय कम्युनिटी हॉल में रविवार को तीन नए प्रमुख आपराधिक कानूनों के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस दौरान आमजनों को नए कानूनों के संबंध में जानकारी दी गई. इस दौरान जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, अधिवक्ता सहित आमजन मौजूद रहे.

कल से लागू हो रहे ये तीन नए कानून (ETV Bharat)

आमजनों को दी गई जानकारी: दरअसल, नए कानूनों के संबंध में कार्यशाला का आयोजन रामानुजगंज में किया गया. आगामी एक जुलाई से ये नए कानून लागू होंगे. तीन नए आपराधिक कानून के बारे में कार्यशाला आयोजित कर आम जनों को पुलिस विभाग के अधिकारियों ने विस्तार से बताया. इस दौरान भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में अधिवक्ता जन प्रतिनिधियों, आम जनों, पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को जानकारी दी गई.

कल से देश में लागू हो रहे तीन नए आपराधिक कानून के बारे में कार्यशाला के माध्यम से जानकारी दी जा रही है. सभी वर्गों के लोगों को तीन नए कानूनों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है.-लाल उमेद सिंह, पुलिस अधीक्षक

जानिए कौन से नए कानून होंगे लागू: 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं. सोमवार से देश में ये नए कानून लागू होंगे. तीनों नए कानून वर्तमान में लागू ब्र‍िट‍िश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराध‍िक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले हैं. इन कानूनों का नाम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है.

1 जुलाई से भारतीय दण्ड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तथा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू की जा रही है. इनमें पूर्व में लागू अधिनियम को विलोपित नहीं कर नए अधिनियम को पुनर्स्थापित किया गया है.नवीन विधियों में जो मुख्यत: प्रावधान जोड़े गए हैं, उनमें अपराधों के अनुसंधान व समन/वारण्ट की तामील में इलेक्ट्रोनिक संचार साधनों को उपयोग में लेना, विधि विज्ञान का अधिकतम उपयोग, समयबद्ध अनुसंधान, विचारण एवं निर्णय सुनाने के लिए समय सीमा तय की गई है.- सुखनंदन राठौर, एडिशनल एसपी, दुर्ग

दुर्ग में भी तीन नए कानून के स्वागत की है तैयारी: एक जुलाई से नया कानून लागू होना है, इसको लेकर दुर्ग पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है. जिले के सभी पुलिस थाना और चौकी को सजाया गया. एक जुलाई से लागू हो रही कानून की नवीन विधियों के लागू होने बाद पुलिस थानों में भी नए कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज होगी. इसके लिए हाल ही में जिले के सभी थानों में एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस कर्मचारियोंं को इसका प्रशिक्षण दिया गया है

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Last Updated : Jul 1, 2024, 9:20 AM IST

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