चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को कहा कि इस महीने के अंत तक तीन नए आपराधिक कानून हरियाणा में लागू हो जाएंगे. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्रमशः औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे. संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद 1 जुलाई को ये कानून लागू हो गए.
हरियाणा में 28 फरवरी तक लागू होंगे तीन नए कानून: तीनों कानूनों के क्रियान्वयन के बारे में अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के बाद सैनी ने एक्स पर कहा, "हरियाणा में 28 फरवरी तक तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे." उन्होंने पोस्ट में ये भी कहा, "राज्य में लागू किए जाने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों और विकास कार्यों की प्रगति के बारे में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की."
मुख्यमंत्री ने की अधिकारियों संग बैठक: बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव विवेक जोशी, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा और राज्य पुलिस प्रमुख शत्रुजीत कपूर मौजूद थे. मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संबंधित कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए.
तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश: सीएम ने कहा कि नए प्रावधानों के तहत, पुलिस स्टेशनों को हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधाओं से लैस किया जाना चाहिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने और गवाही देने की व्यवस्था की जानी चाहिए. बयान में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया कि अधिकारियों को पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए "जीरो एफआईआर" की निगरानी जैसे उपायों के कार्यान्वयन में भी तेजी लानी चाहिए.