संभल: ढाई साल पहले तरबूज विक्रेता की हत्या कर दी गई थी. हत्या विक्रेता की प्रेमिका के पिता और उसके परिवार वालों ने मिलकर की थी. इस मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इन तीन लोगों में प्रेमिका का पिता भी शामिल है. तीनों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
अदालत ने सात आरोपियों में से चार को दोष मुक्त करार दिया है. तरबूज विक्रेता की हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा संभल जिले के चंदौसी स्थित अपर सत्र न्यायाधीश पॉस्को एक्ट अशोक कुमार यादव की अदालत में सुनाया गया. हयात नगर थाना इलाके के गांव मूसापुर निवासी तरबूज विक्रेता मोहम्मद नदीम पुत्र मोहम्मद मोनिस की 27 मई 2021 को हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गांव के ही सात लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.
मामला चंदौसी के अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में पहुंचने के बाद बुधवार को इस मामले में अशोक कुमार यादव की अदालत में फैसला सुनाया गया. जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि नदीम का साजिद की बेटी नूर फात्मा से प्रेम संबंध था. दरअसल, नदीम साजिद के यहां रहकर मोटर वाइंडिंग का काम करता था. इसी दौरान उसके साजिद की बेटी के साथ प्रेम संबंध हो गए थे.