धौलपुर. राजस्थान के गृह विभाग ने कावड़ यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में कहा गया है कि राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने वाले कावड़िए डीजे नहीं बजा सकेंगे. साथ ही कावड़ की ऊंचाई भी तय की गई है. कावड़ यात्री अपने साथ हॉकी, बेसबॉल, स्टिक, तलवार, नुकीले भाले, लाठी, डंडे इत्यादि लेकर नहीं चलेंगे. राज्य गृह विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का बजरंग दल ने विरोध किया है.
धौलपुर जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि राजस्थान के गृह विभाग ने कावड़ यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जो इस प्रकार है -
- सौरों, हरिद्वार और कर्णप्रयाग से आने वाले पैदल कावड़ यात्री पटरी का ही प्रयोग करें.
- कावड़ यात्री अपना पहचान-पत्र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य साथ रखें.
- यात्री अपना वाहन निर्धारित पार्किंग में ही पार्क करें अन्यथा एम.वी.एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जावेगी.
- कावड़ यात्री अराजकतत्वों से सावधान रहें. वाहन में बैठे कावड़ यात्रियों की सूची और यात्रा का विवरण अपने वाहन में अवश्य लगाए.
- निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें, अन्यत्र स्नान करने पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है.
- यात्रा के दौरान अपने साथ हॉकी, बेसबॉल, स्टिक, तलवार, नुकीले भाले, लाठी, डंडे इत्यादि लेकर न आए.
- यात्रा के समय मादक पदार्थों का सेवन न करें. कावड़ की ऊंचाई 7 फीट से अधिक न रखें.
- रेलगाड़ी और अन्य वाहनों की छतों पर यात्रा न करें. पुलों से छलांग लगाकर स्नान न करें.
- कावड़ में डीजे और लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग न करें.
- संदिग्ध या लावारिस वस्तुओं को न छुएं और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें.
- किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही फैलाएं.
- प्लास्टिक व प्लास्टिक से बने उत्पादों का प्रयोग न करें.
- यात्रा के दौरान अपनी मोटर साइकिल का साइलेंसर उतारकर न चलाए.