जयपुर.एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या करने से जुडे़ प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे सुमित यादव को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने यह आदेश आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिए.
प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उसे 9 दिसंबर, 2023 को हरियाणा की भोंडसी जेल से गिरफ्तार किया गया था. घटना के दौरान न तो वह वहां मौजूद था और न ही उसकी अपराध में कोई लिप्तता है. इसके अलावा हाल ही में एनआईए की ओर से पेश आरोप पत्र में भी उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है. प्रकरण में हिरासत में लिए गए अन्य आरोपी के कथनों पर विश्वास कर उसे षडयंत्र में शामिल माना गया है. इसके अलावा प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए.