लखनऊ: प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन को लेकर उच्च न्यायालय ने सरकारी नीतियों को असंगत ठहराया था. न्यायालय के निर्णय से एक दिन पूर्व बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के समायोजन को लेकर आदेश भी जारी किया था. इसे लेकर न्यायालय के आदेश के बाद भ्रम की स्थिति बनी हुई थी. इसे दूर करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी कर कहा गया है कि जनपद के भीतर होने वाली समायोजन प्रक्रिया जारी रहेगी.
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी किए गए, विभागीय आदेश में कहा गया है, कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का जनपदीय समायोजन पहले की भांति जारी रहेगा. शैक्षिक सत्र 2024-25 में जनपद के भीतर स्थानांतरण और समायोजन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरे जा सकते हैं. उल्लेखनीय है कि प्राइमरी स्कूलों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक, 45 बच्चों पर दो शिक्षक, 60 बच्चों पर तीन शिक्षक, 75 बच्चों पर चार शिक्षक और 90 बच्चों पर पांच शिक्षक, के मानक तय किए गए हैं. लेकिन माना जाता है कि वर्तमान में इस मानक के अनुसार 85 फीसदी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती कत्तई नहीं है.