जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने डिप्टी टाउन प्लानर के निलंबन से जुड़े मामले में करीब एक साल पुराने अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर प्रमुख यूडीएच सचिव टी.रविकांत व डीएलबी निदेशक सुरेश ओला को अवमानना नोटिस जारी किया है. जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह आदेश राजपाल चौधरी की अवमानना याचिका पर दिया.
याचिका में अधिवक्ता दिनेश यादव ने बताया कि याचिकाकर्ता डीएलबी में डिप्टी टाउन प्लानर के पद पर कार्यरत था. इस दौरान उन्हें बिना नाम व पते वाली झूठी शिकायत पर 13 फरवरी 2023 को चार्जशीट देते हुए निलंबित कर दिया. चार्जशीट भी उस अफसर ने दी जिसे देने का अधिकार नहीं था. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर अदालत ने 6 सितंबर 2023 को जांच अधिकारी को बदलने का निर्देश देते हुए याचिकाकर्ता को सुनवाई का पूरा मौका देने के लिए कहा था. वहीं, जांच छह महीने में पूरी नहीं होने की स्थिति में उसके प्रतिवेदन दिए जाने पर बहाल करने पर विचार करने का निर्देश दिया था.