पति को आजीवन कारावास की सजा (ETV Bharat barmer) बाड़मेर : जिले में पत्नी की हत्या के मामले में करीब 15 महीनों के बाद न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 5 हजार रुपए के आर्थिक जुर्माने से भी दंडित किया है. आरोपी ने शादी के महज 10 दिन बाद ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था. इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी जान बच गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था.
बुधवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने पत्नी के हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ पांच हजार के आर्थिक जुर्माना से दंडित किया है. अपर लोक अभियोजन पूनम सिंह चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 मई 2023 को परिवादी ने जिले धनाऊ थाना पुलिस में एक लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए आरोप लगाया कि मुलजिम सलीम ने रात को अपनी पत्नी शबाना खातून की धारदार हथियार से हत्या कर दी.
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29 गवाह किए पेश : धनाऊ पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 309, 302 में आरोप प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जहां पर अभियोजन पक्ष की ओर से 29 गवाह, 44 दस्तावेज और तीन आर्टिकल को न्यायालय में प्रदर्शित किया गया. उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पीयूष चौधरी ने अभियुक्त सलीम पुत्र सैफल निवासी पूजासर को धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए अधिकतम आजीवन कारावास और 5000 रुपए अर्थ दंड की सजा का फैसला सुनाया है.
ये थी घटना : बता दें कि धनाऊ पुलिस थाना क्षेत्र के पुंजासर गांव निवासी सलीम ने बिहार की रहने वाली सबाना खातून से शादी की थी. 27 मई 2023 शनिवार रात घर में सोने के दौरान आरोपी सलीम ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद 28 मई 2023 रविवार को आरोपी ने उक्त घटना के बारे में उसके पड़ोसी को बताया. पड़ोसी जब सलीम के घर पहुंचे, तो सबाना का शव चारपाई पर पड़ा मिला. लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. इधर, पुलिस के डर से आरोपी सलीम ने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उसे बचा लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार किया था.करीब 15 महीने के बाद उक्त मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है.