जयपुर : जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने गोपालगढ़ हिंसा प्रकरण की चल रही ट्रायल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को स्थाई रूप से हाजिरी माफी देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में सीएम शर्मा की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.
पीठासीन अधिकारी अनामिका सारण ने अपने आदेश में कहा कि अदालत ने भजनलाल शर्मा को अग्रिम जमानत देते समय यह शर्त लगाई थी कि प्रकरण में न्यायालय को आवश्यकता होने पर वे उपस्थित होते रहेंगे. उनकी ओर से अनुपस्थिति की परिस्थिति में हाजिरी माफी पेश की जा सकती है. वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि वे अदालत में हाजिर होने में असमर्थ हों. अदालत की ओर से तलब करने पर ही उन्हें उपस्थित होना है और जरूरत पड़ने पर उनके अधिवक्ता हाजिरी माफी पेश कर सकते हैं. ऐसे में उनकी ओर से पेश स्थाई हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है.