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'आपने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी', स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर साधा निशाना - Swati Maliwal targeted Kejriwal

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी.

स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर साधा निशाना
स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर साधा निशाना (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 26, 2024, 6:58 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुझे (अरविंद केजरीवाल), मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और बिभव कुमार को फर्जी केस में फंसाकर जेल में डाल दिया. वहीं, अब केजरीवाल के इस बयान पर उनकी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने निशाना साधा है.

स्वाति मालीवाल X पर पोस्ट कर लिखा, "बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी अरविंद केजरीवाल जी, जिस गुंडे ने मुझे आपके निवास पर आपकी मौजूदगी में मारा, जब तक वो जेल में था, आपने देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज उसे बचाने के लिए खड़ी करी. मेरे खिलाफ पीसी पर पीसी करवाई. आज जब वो शर्तिया बेल पर बाहर है. उसे पार्टी का सबसे बड़े नेता बताकर कह रहे हैं कि उसे फर्जी केस में जेल में डाला गया है."

स्वाति मालीवाल ने आगे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे गुंडों को अपने निवास में कौन रखता है. इनके इन वाक्यों से विभव जैसे गुंडों के हौसले बुलंद नहीं होंगे तो और क्या होगा. संदेश साफ है दोबारा मारपीट भी करोगे तो हम बचा लेंगे. हर इंसान जो आपके हर गलत काम का साथी हो, बड़ा नेता नहीं होता. हर दूसरे दिन खुद की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम राम से करवाते हो, इतना अहंकार ठीक नहीं है, जो अपनी पार्टी की महिला सांसद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता वो दिल्ली की महिलाओं के लिए भी क्या स्टैंड लेगा?

जानिए क्या है पूरा मामला:बात दें, बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को जमानत दी थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील एएसजी एसवी राजू से कहा था कि आरोपी 100 से ज्यादा दिन से जेल में है. दो साधारण चोट के निशान थे. आरोपी बेल का हकदार है. आपको जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

याचिका खारिज होने से पहले तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलोदिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है. तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी. कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है.

दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. घटना 13 मई की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था.

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