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बीमा कंपनी क्लेम की राशि देने में करें आनाकानी तो कीजिए ये काम

Surguja Lok Adalat सरगुजा के एक व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपये की लाइन इंश्योरेंस पॉलिसी ली. उस व्यक्ति की मौत हो गई तो परिवार वालों ने क्लेम के लिए दावा पेश किया जिसे कंपनी ने देने से इंकार कर दिया.

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बीमा कंपनी को कोर्ट का आदेश

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Feb 15, 2024, 8:57 AM IST

Updated : Feb 15, 2024, 10:04 AM IST

सरगुजा:बीमा लेने के बाद भी कंपनी की तरफ से क्लेम राशि नहीं दिए जाने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवाएं उर्मिला गुप्ता ने बीमा कंपनी बिरला सनलाइफ इंश्योरेंश कंपनी को बीमा क्लेम की राशि एक करोड़ रुपये और 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ देने का निर्देश दिया है.

कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार शहर के दर्रीपारा राजेंद्र प्रसाद वॉर्ड निवासी गणेश कुमार कश्यप ने आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से एक करोड़ रुपये की बीमा पॉलिसी ली. पॉलिसी धारक ने पॉलिसी लेते समय नॉमिनी के रूप में पिता विश्वनाथ कश्यप, पत्नी सविता कश्यप, मां शिमला देवी कश्यप का नाम जोड़ा था. पॉलिसी लेने के बाद गणेश कुमार के पिता की मौत हो गई. 11 नवम्बर 2021 को पॉलिसी धारक गणेश कुमार कश्यप की भी मौत हो गई. युवक की मौत के बाद नॉमिनी के रूप में पत्नी सविता कश्यप और मां शिमला देवी ने बीमा की क्लेम राशि के लिए आवेदन कंपनी को दिया.

मौत के बाद बीमा राशि देने से किया इंकार:नॉमिनी ने कंपनी के अधिकृत एडवाइजर राहुल कुमार पांडेय की तरफ से बीमा राशि क्लेम की. मूल पॉलिसी बांड, दावा प्रपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र कंपनी के पास निर्धारित समय में जमा करा दिया गया. लेकिन कंपनी ने बीमा राशि एक करोड़ रुपये देने से इनकार कर दिया. क्लेम देने से मना करने पर आवेदकों ने कम्पनी के केंद्रीय कार्यालय मुंबई और भोपाल में आवेदन दिया लेकिन राशि नहीं मिली. बीमा लोकपाल के पास शिकायत करने पर उन्होंने क्षेत्राधिकार 30 लाख तक होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया.

लोक अदालत में की शिकायत: जब मृतक की पत्नी व मां ने कंपनी से दावा खारिज करने के आधार का दस्तावेज मांगा तो उन्होंने दस्तावेज देने से मना कर दिया. वकील की तरफ से भेजा गया लीगल नोटिस भी लेने से इनकार कर दिया. जिसके बाद सविता कश्यप व शिमला देवी कश्यप ने स्थायी लोक अदालत में शिकायत की.

बीमा कंपनी को कोर्ट का आदेश:शिकायत की सुनवाई लोक अदालत में पीठासीन उर्मिला गुप्ता के कोर्ट में हुई. कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि पॉलिसी लेते समय गणेश कुमार कश्यप पूर्ण रूप से स्वस्थ थे और उनका मेडिकल चेकअप कराया गया था. उनकी मौत कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर के कारण हुई, उन्हें लीवर की बीमारी नहीं थी. इसके बाद कोर्ट ने शाखा प्रबंधक आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड देवीगंज रोड व आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड जी कार्प टेक पार्क कसर वादावली ठाणे महाराष्ट्र को एक करोड़ की बीमा पॉलिसी आवेदक को देने का आदेश जारी किया.

इस राशि के अलावा 11 अप्रैल 2023 आवेदन तिथि से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि भी 30 दिन के अंदर देने का निर्देश दिया. निर्धारित तिथि में राशि नहीं देने पर 9 प्रतिशत ब्याज की राशि अलग से देने, आवेदनकर्ताओं को 20 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति व 5 हजार रुपए वाद व्यय भी देने के निर्देश दिए है.

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Last Updated : Feb 15, 2024, 10:04 AM IST

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