सरगुजा:बीमा लेने के बाद भी कंपनी की तरफ से क्लेम राशि नहीं दिए जाने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवाएं उर्मिला गुप्ता ने बीमा कंपनी बिरला सनलाइफ इंश्योरेंश कंपनी को बीमा क्लेम की राशि एक करोड़ रुपये और 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ देने का निर्देश दिया है.
कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार शहर के दर्रीपारा राजेंद्र प्रसाद वॉर्ड निवासी गणेश कुमार कश्यप ने आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से एक करोड़ रुपये की बीमा पॉलिसी ली. पॉलिसी धारक ने पॉलिसी लेते समय नॉमिनी के रूप में पिता विश्वनाथ कश्यप, पत्नी सविता कश्यप, मां शिमला देवी कश्यप का नाम जोड़ा था. पॉलिसी लेने के बाद गणेश कुमार के पिता की मौत हो गई. 11 नवम्बर 2021 को पॉलिसी धारक गणेश कुमार कश्यप की भी मौत हो गई. युवक की मौत के बाद नॉमिनी के रूप में पत्नी सविता कश्यप और मां शिमला देवी ने बीमा की क्लेम राशि के लिए आवेदन कंपनी को दिया.
मौत के बाद बीमा राशि देने से किया इंकार:नॉमिनी ने कंपनी के अधिकृत एडवाइजर राहुल कुमार पांडेय की तरफ से बीमा राशि क्लेम की. मूल पॉलिसी बांड, दावा प्रपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र कंपनी के पास निर्धारित समय में जमा करा दिया गया. लेकिन कंपनी ने बीमा राशि एक करोड़ रुपये देने से इनकार कर दिया. क्लेम देने से मना करने पर आवेदकों ने कम्पनी के केंद्रीय कार्यालय मुंबई और भोपाल में आवेदन दिया लेकिन राशि नहीं मिली. बीमा लोकपाल के पास शिकायत करने पर उन्होंने क्षेत्राधिकार 30 लाख तक होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया.