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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गर्माई सियासत; भाजपा बोली-अतिक्रमण पर होती कार्रवाई, सपाई बोले-रुकेगा मुसलमानों का उत्पीड़न

Bulldozer Action: सपा ने कहा, पहले बुलडोजर माफिया पर चलाया जाता था और उसके बाद में अब मुसलमान को ही अपराधी बताकर चलाया जाने लगा.

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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गर्माई सियासत. (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 13, 2024, 12:26 PM IST

Updated : Nov 13, 2024, 4:51 PM IST

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर के इस्तेमाल संबंधित आदेश को लेकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी के आरोपित होने की दशा में उसके निर्माण को बुलडोजर से गिरा देना उचित नहीं है. ऐसा करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. इस पूरे आदेश में उन्होंने पुराने अवैध निर्माण अतिक्रमण को अलग रखा है.

आदेश के आने के बाद समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अलग-अलग रुख स्पष्ट किया गया है. समाजवादी पार्टी ने जहां बुलडोजर एक्शन को मुसलमान के उत्पीड़न से जोड़ते हुए कहा है कि अब अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में रुकेगा. इसके साथ ही सपा ने बुलडोजर एक्शन का शिकार लोगों को 25 लाख रुपए की मदद देने की भी मांग की है.

दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सरकार केवल उन्हीं पर बुलडोजर चला रही है, जिनका अवैध निर्माण और अतिक्रमण है. जिस पर कोर्ट की ओर से कोई रोक नहीं लगाई गई है.

मुसलमानों को अपराधी बताकर चलाया बुलडोजर:समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामई का कहना है कि बुलडोजर प्रथा के जरिए आमतौर से मुसलमान को ही निशाना बनाया गया है. जिसमें उनके घर और संपत्ति पर निशाना साधा गया था. पहले यह माफिया पर चलाया जाता था और उसके बाद में अब मुसलमान को ही अपराधी बताकर बुलडोजर चलाया जाने लगा. मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले अकबरनगर को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया.

जिनके घर पर चला बुलडोजर, सरकार उनको दे मुआवजा:अदालत ने आदेश किया है कि जिनके घर इस तरह से बुलडोजर से तोड़े गए हैं, उनको 25 लख रुपए का मुआवजा दिया जाए. सरकार इस आदेश का पालन करे. अगर ऐसा नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी पीड़ितों के साथ खड़े होकर न्याय करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी.

भाजपा ने दी सफाई:भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के नेता और उत्तर प्रदेश शासन में मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रथम, प्रशांत सिंह अटल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न की जाए.

कोर्ट ने केवल इतना कहा है कि सभी मानकों का पालन किया जाए. नियम के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए. नियम के तहत रहते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण भी एक्शन ले सकता है. उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है.

बुलडोजर का आतंक अब समाप्त होगा:बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा- सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन से जुड़े आज के फैसले व तत्सम्बंधी कड़े दिशा-निर्देशों के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य की सरकारें जनहित व जनकल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी. बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा.

लगातार हो रहे पेपर लीक और सरकार के झूठ से अभ्यर्थी हो रहे मायूस: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों की मांग को उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है. पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आज पूरे देश में बेरोजगारी का जो आलम है, उसने अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से मायूस कर दिया है. इसी का नतीजा है कि नौकरी की आस में बैठे युवा सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए मजबूर है.

आज उत्तर प्रदेश के हर युवा के अंदर योगी सरकार को लेकर अविश्वास काफी तेजी से बढ़ा है. उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक और इस मामले को दबाने के लिए सरकार की तरफ से बोले जा रहे झूठ में उन्हें पूरी तरह से मायूस कर दिया है. अभ्यर्थियों के अंदर सरकार और उसकी जितनी भी संस्थाएं हैं, उसको लेकर अविश्वास है. आज इस तरह से आयोग के बाहर अभ्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, वह सरकार की विफलता को दर्शाता है.

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Last Updated : Nov 13, 2024, 4:51 PM IST

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