नई दिल्ली:दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष के एक गवाह का बयान दर्ज किया गया. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करने का आदेश दिया. आज सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर कोर्ट में पेश हुए. 2 दिसंबर को दो गवाहों धरम चंद और रवि शर्मा पेश हुए थे, लेकिन उनके बयान दर्ज नहीं हो सके. सीबीआई की ओर से पेश वकील अमित जिंदल ने कहा था कि दोनों गवाह बयान दर्ज कराने की स्थिति में नहीं हैं. उसके बाद कोर्ट ने धरम चंद और रवि शर्मा के अलावा दो और गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 9 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था.
शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रास-एग्जामिनेशन
12 नवंबर को इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रास-एग्जामिनेशन किया गया था. जगदीश टाइटलर की ओर से अनिल कुमार शर्मा ने इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रास-एग्जामिनेशन किया. 3 अक्टूबर के इस मामले में शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने अपना बयान दर्ज कराया था. लखविंदर कौर ने कहा था कि ग्रंथी सुरेंदर सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुलबंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी. जगदीश टाइटलर उस भीड़ को उकसा रहे थे और कह रहे थे कि सिखों को मार दो, उजाड़ दो, गुरुद्वारा को आग लगा दो.
टाइटलर ने राऊज एवेन्यू की ओर से आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जो अभी लंबित है. हाईकोर्ट ने 11 नवंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा. जगदीश टाइटलर ने 13 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया था.