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मानवाधिकार आयोग ने दिए हिरासत में मौत के दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

राज्य मानवाधिकार आयोग ने हिरासत में बंदी की मौत होने पर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश.

POLICEMEN GUILTY OF THE DEATH,  DEATH OF A PRISONER IN CUSTODY
दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश. (ETV Bharat gfx)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 13, 2024, 9:17 PM IST

जयपुरःराज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर, जयपुर और एसपी नागौर को निर्देश दिए हैं कि पुलिस हिरासत में बंदी की मौत के दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही आयोग ने इन पुलिसकर्मियों को कर्तव्य पद से दूर करते हुए मामले की जांच उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी से करवाकर मामले में की गई विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है. वहीं, आयोग ने मृतक सुनील कुमावत के परिजनों को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने को कहा है. आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश दिए.

सुनवाई के दौरान न्यायिक जांच रिपोर्ट आयोग के समक्ष पेश की गई. जिसमें सामने आया कि मृतक सुनील कुमावत के खिलाफ कुचामन सिटी में वर्ष 2021 में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था. वहीं, 8 जनवरी, 2022 को उसे जिला अस्पताल, दौसा से एसएमएस अस्पताल में रैफर किया गया था. इस दौरान एम्बुलेंस में उसकी मौत हो गई और एसएमएस अस्पताल में पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया.

पढ़ेंः Rajasthan: मानवाधिकार आयोग ने आधा दर्जन जिलों के सीएमएचओ को मिलावटियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश

न्यायिक जांच में यह भी बताया गया कि मृतक की मौत गला दबाने से हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गले पर दो चोटें बताई गई. इस पर अदालत ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के आदेश देते हुए मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि देने को कहा है.

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