शिमला: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सदस्यता के पद से इस्तीफा देने वाले तीन निर्दलीय विधायकों को अब विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पेश होना होगा. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से दल बदल कानून के तहत दायर की गई याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने तीनों निर्दलीय विधायकों को 4 मई को पेश होने का नोटिस भेजा है.
राजस्व मंत्री ने दायर की याचिका
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में राजस्व मंत्री एवं किन्नौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक जगत सिंह नेगी ने 25 अप्रैल को विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका दायर तीनों निर्दलीय विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत पदों से निष्कासित किए जाने की मांग की है. जिस पर अब विधानसभा अध्यक्ष ने निर्दलीय विधायक देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक आशीष शर्मा को नोटिस जारी किया है.
रिजाइन देकर थामा था भाजपा का दामन
बता दें कि इन विधायकों ने भाजपा नेताओं की उपस्थित में 22 मार्च को विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया था. हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया है. इस बीच तीनों निर्दलीय विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है. ऐसे में राजस्व मंत्री जगत सिंह ने दल बदल कानून का उल्लंघन करने पर विधानसभा अध्यक्ष से निर्दलीय विधायकों को निष्कासित किए जाने की मांग ही है.
'रिजाइन मंजूर नहीं, भाजपा में हो गए शामिल'
कैबिनेट मंत्री जगत सिंह ने याचिका में हवाला दिया है कि तीन निर्दलीय विधायकों इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही भाजपा को ज्वाइन कर लिया था. इस तरह से विधायकों ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है. ऐसे में जगत सिंह ने तीनों विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है. जगत सिंह नेगी ने याचिका में कहा है की निर्दलीय विधायक इस्तीफा मंजूर हुए बिना ही भाजपा में शामिल हो गए हैं. उनका कहना है कि जब तक रिजाइन स्वीकार नहीं होता है, तब तक निर्दलीय विधायक किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकते हैं।.ऐसा करने पर अब निर्दलीय विधायक दल बदल कानून के दायरे में आ गए हैं.
स्पीकर के पास मामला विचाराधीन
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों विधायकों का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है. इस मामले को लेकर अभी जांच जारी है, लेकिन इस बीच तीनों निर्दलीय विधायकों ने रिजाइन स्वीकार न होने पर भी भाजपा का दामन थाम लिया है, जो दल बदल कानून के दायरे में आता है. ऐसे में दलबदल कानून नियम के तहत तीनों निर्दलीय विधायकों को पद से निष्कासित करने की मांग की गई है. ये मामला अब विधानसभा अध्यक्ष के पास विचाराधीन है.
ये भी पढ़ें:हिमाचल उपचुनाव: कांग्रेस ने 3 प्रत्याशियों को दिया टिकट, दो लोकसभा और तीन विधानसभा सीट पर अभी भी इंतजार