संभलःसंभल से समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क को बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण मामले में प्रशासन की ओर से थोड़ी राहत दी गई है. प्रशासन ने सपा सांसद को एक सप्ताह की ओर मोहलत दी है. सांसद को 23 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करना होगा. अन्यथा प्रशासन की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने के मामले में SDM डॉ वंदना मिश्रा की ओर से पहला नोटिस 5 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था. सपा सांसद जिसके तहत उन्हें 12 दिसंबर तक अपना पक्ष रखना था. लेकिन सपा सांसद की ओर से समय मांगा गया. इसके बाद सपा सांसद को 14 दिसंबर को एक और नोटिस जारी किया गया. जिसकी समय अवधि 27 दिसंबर को पूरी हुई. इसके बाद सपा सांसद को 28 दिसंबर को एक और नोटिस दिया गया, जिसका जवाब 16 जनवरी तक देना था. लेकिन अब सपा सांसद को फिर से एक सप्ताह का और समय दिया गया है.
संभल सदर SDM डॉ वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद द्वारा एक ओर प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें नया अधिवक्ता नियुक्त किया गया है. उन्होंने साक्ष्य देने के लिए समय मांगा है. नोटिस का जवाब देने के लिए सपा सांसद को 23 जनवरी तक का समय दिया गया है. एसडीएम ने कहा कि यदि सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की ओर से 23 जनवरी को जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो एक्ट के अंदर जो प्रावधान होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी.
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के अधिवक्ता मोहम्मद नईम ने बताया कि गुरुवार को उन्होंने इस मामले में अपना वकालत नामा दाखिल किया है और अनुरोध करते हुए SDM से समय मांगा है. उन्होंने बताया कि पिछली बार SDM ने कहा था कि आप अपना साक्ष्य दाखिल कीजिए. मकान से संबंधित पेपर दाखिल करने है अभी कागजात इकट्ठे नहीं हुए है. कागज इकट्ठे कर रहे हैं. इस मामले में आज SDM संभल ने अब 23 जनवरी की तारीख नियत की है, कोशिश करेंगे इस तारीख तक पर साक्ष्य दाखिल कर दें. क्योंकि उन्होंने नकलें मांगी थी वो मिलीं नहीं थी. अधिवक्ता ने बताया कि यह मकान स्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के नाम से है, उनका इंतकाल हो गया है. अब इसके लीगल वारिस उनके बेटे ममलूकुर रहमान बर्क हैं.