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अवैध मकान निर्माण मामला; बुलडोजर एक्शन से सपा सांसद बर्क को थोड़ी राहत, प्रशासन ने दी एक सप्ताह की मोहलत - MP ZIAUR RAHMAN BURKE

सांसद के वकील ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर 23 जनवरी तक साक्ष्य प्रस्तुत करने का मांगा समय, इसके बाद हो सकती है कार्रवाई

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सपा सांसद का मकान. (Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 16, 2025, 10:59 PM IST

संभलःसंभल से समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क को बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण मामले में प्रशासन की ओर से थोड़ी राहत दी गई है. प्रशासन ने सपा सांसद को एक सप्ताह की ओर मोहलत दी है. सांसद को 23 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करना होगा. अन्यथा प्रशासन की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने के मामले में SDM डॉ वंदना मिश्रा की ओर से पहला नोटिस 5 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था. सपा सांसद जिसके तहत उन्हें 12 दिसंबर तक अपना पक्ष रखना था. लेकिन सपा सांसद की ओर से समय मांगा गया. इसके बाद सपा सांसद को 14 दिसंबर को एक और नोटिस जारी किया गया. जिसकी समय अवधि 27 दिसंबर को पूरी हुई. इसके बाद सपा सांसद को 28 दिसंबर को एक और नोटिस दिया गया, जिसका जवाब 16 जनवरी तक देना था. लेकिन अब सपा सांसद को फिर से एक सप्ताह का और समय दिया गया है.

संभल सदर SDM डॉ वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद द्वारा एक ओर प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें नया अधिवक्ता नियुक्त किया गया है. उन्होंने साक्ष्य देने के लिए समय मांगा है. नोटिस का जवाब देने के लिए सपा सांसद को 23 जनवरी तक का समय दिया गया है. एसडीएम ने कहा कि यदि सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की ओर से 23 जनवरी को जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो एक्ट के अंदर जो प्रावधान होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी.

एसडीएम और सपा सांसद के अधिवक्ता ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के अधिवक्ता मोहम्मद नईम ने बताया कि गुरुवार को उन्होंने इस मामले में अपना वकालत नामा दाखिल किया है और अनुरोध करते हुए SDM से समय मांगा है. उन्होंने बताया कि पिछली बार SDM ने कहा था कि आप अपना साक्ष्य दाखिल कीजिए. मकान से संबंधित पेपर दाखिल करने है अभी कागजात इकट्ठे नहीं हुए है. कागज इकट्ठे कर रहे हैं. इस मामले में आज SDM संभल ने अब 23 जनवरी की तारीख नियत की है, कोशिश करेंगे इस तारीख तक पर साक्ष्य दाखिल कर दें. क्योंकि उन्होंने नकलें मांगी थी वो मिलीं नहीं थी. अधिवक्ता ने बताया कि यह मकान स्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के नाम से है, उनका इंतकाल हो गया है. अब इसके लीगल वारिस उनके बेटे ममलूकुर रहमान बर्क हैं.

बता दें कि सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले सपा सांसद पर बिजली चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज हो चुका है. इस मामले में उन पर बिजली विभाग ने 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. हालांकि बिजली विभाग की ओर से सपा सांसद से उनका पक्ष रखने को कहा गया है.

संभल हिंसा में पुलिस पर पथराव करने वाले दो पत्थरबाज गिरफ्तार
वहीं, संभल सदर इलाके में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए हिंसा मामले में दो पत्थरबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. नखासा थाने के प्रभारी गजेन्द्र सिंह ने बताया कि हिंसा के मामले में दो आरोपियों मोसिन उर्फ मोहसीन खग्गू सराय और हसनैन उर्फ रेहान नवाज हिंदुपुरा खेड़ा थाना नखासा को गिरफ्तार किया है.हिंसा के दौरान दोनों आरोपियों ने पुलिस पर पथराव किया था. जिसके बाद CCTV फुटेज और अन्य माध्यमों से आरोपियों की पहचान की गई. दोनों आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. अब तक संभल हिंसा में 60 आरोपियों को जेल भेजा गया है.


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