नई दिल्ली:आशा किरण शेल्टर होम में 14 बाशिंदों की मौत मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी. साथ ही समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी को सख्त आदेश दिए थे कि वह इस मामले में लापरवाही नहीं बरते और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए शेल्टर होम में मौजूद खामियों को दूर करें. अदालत की फटकार के बाद समाज कल्याण विभाग ने इस दिशा में कई कड़े कदम उठाए हैं. खास तौर पर स्टॉफ की कमी को पूरा करने के लिए कवायद शुरू कर दी है.
सूत्रों के मुताबिक, समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी की पर्सनल ब्रांच में कार्यरत पर्सनल असिस्टेंट अविनाश सिंह को आशा किरण शेल्टर होम में ट्रांसफर करने का बड़ा कदम उठाया गया है. इस संबंध में विभाग की ओर से 8 अगस्त को आदेश जारी कर दिए गए हैं. इसके अलावा विभाग की ओर से एक आदेश 9 अगस्त को भी जारी किया गया है जिसमें पांच अन्य अलग-अलग कर्मचारियों का ट्रांसफर शेल्टर होम में किया गया है. इनमें असिस्टेंट डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट और 3 ड्रेसर शामिल हैं. इन सभी को आशा किरण होम परिसर के उन सभी उद्देश्यों के अनुपालन में तत्काल प्रभाव से जॉइनिंग के आदेश दिए गए हैं.
कोर्ट के आदेशों के बाद समाज कल्याण विभाग ने स्टॉफ की कमी को किसी तरह से पूरा करने और जरूरत के मुताबिक कर्मचारियों की तैनाती करने के लिए अपने दूसरे होम में भी कार्य कर रहे स्टॉफ को वहां तैनात किया है. समाज कल्याण विभाग की ओर से दिल्लीभर में 4 ओल्ड एज होम संचालित किए जा रहे हैं. यह चारों ओल्ड एज होम साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बिंदापुर, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अशोक विहार (वजीरपुर), ईस्ट दिल्ली के कांति नगर और नॉर्थ ईस्ट के ताहिरपुर (लेप्रोसी कॉम्प्लेक्स) में चल रहे हैं.