सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के एडीएम एलआर वर्मा की अदालत ने विभिन्न खाद्य सैंपलों के 28 मामलों का निपटारा किया. मामले में कोर्ट ने दोषी कंपनियों पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल व हरियाणा की कंपनियां भी शामिल हैं. एडीएम सिरमौर एलआर वर्मा ने FSSAI के मानकों पर खरी न उतरने वाले विभिन्न खाद्य वस्तुओं के मामलों का निपटारा करते हुए ये कार्रवाई की है.
जिलेभर से लिए थे सैंपल
दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुछ ही समय पहले जिला सिरमौर के कई हिस्सों से विभिन्न खाद्य वस्तुओं के सैंपल लिए. मानकों पर खरे न उतरने के बाद उक्त प्रोडक्ट्स के मामले एडीएम सिरमौर के सामने रखे गए. जुलाई से सितंबर महीने तक करीब तीन महीनों के इस अंतराल में एडीएम एलआर वर्मा ने कुल 28 मामलों का निपटारा किया और दोषी कंपनियों पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया.
FSSAI के मानकों पर खरे नहीं उतरे ये प्रोडक्ट्स
इस दौरान FSSAI के मानकों पर खरा न उतरने पर महाराष्ट्र की एक कंपनी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया. वहीं, टोमेटो प्यूरी की गुणवत्ता सही न पाए जाने के मामले में दिल्ली की एक कंपनी पर 30,000 और सरसों के तेल के एक अन्य मामले में हरियाणा के नारायणगढ़ की एक कंपनी पर 35,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया. इसके अलावा दूध, पनीर, देसी घी, मशरूम, चाय पत्ती, बेसन, सूजी, मस्टर्ड ऑयल इत्यादि खाद्य वस्तुओं के सैंपल भी मानकों पर खरा न उतरने पर संबंधित कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया. इसमें भी विभिन्न राज्यों की कंपनियां शामिल हैं. इन सभी पर जुर्माने की कुल राशि करीब 4 लाख रुपए बनती है. एडीएम सिरमौर ने ये कार्रवाई सेक्शन 51 और 52 के तहत दोषी पाए जाने पर इन कंपनियों पर की है.