जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र गोदारा ने सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर एकता, प्रेम सुखी और राजेश्वरी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उन्होंने पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध में शामिल होकर अपना चयन करवाया है. ऐसे में उनके खिलाफ नरमी का रूप नहीं अपनाया जा सकता.
जमानत अर्जियों में कहा गया कि प्रकरण में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और चयन के लंबे समय बाद उन्हें गिरफ्तार किया है. मामले की ट्रायल पूरी होने में समय लगेगा. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपियों ने पेपर लीक के अपराध में शामिल होकर सब इंस्पेक्टर जैसी परीक्षा में खुद का चयन कराया है.
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