प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में अब 19 नवंबर को सुनवाई होगी है. मामले की सुनवाई के लिए नामित न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ बुधवार को उपलब्ध नहीं होने के कारण सुनवाई टल गई. न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के सेवानिवृत्त होने के बाद अब न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ मामले की सुनवाई के लिए नामित की गई है.
न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ ने वाद की पोषणीयता पर फैसला सुनाया था. साथ ही मुस्लिम पक्ष की ओर से सभी वादों को अलग-अलग सुनवाई करने की मांग को दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दिया था. ऐसे में अब सभी वादों की एक साथ सुनवाई की जानी है और वाद बिंदु तय किए जाने हैं.
मुस्लिम पक्ष ने हिंदी में आदेश का किया विरोध: मुस्लिम पक्ष के वकील नासिरुज्जमा ने वादों की अलग-अलग सुनवाई करने के मामले में कोर्ट द्वारा हिंदी में दिए फैसले को अंग्रेजी में जारी करने की मांग की है. इसके लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है. उन्होंने मांग की है कि 23 अक्टूबर के आदेश को अमान्य घोषित करने की मांग की है. इसके साथ ही कहा है कि रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाए कि वह हिंदी में कोई भी आदेश अपलोड न करें. हिंदी के आदेश की प्रमाणित प्रति तब तक न उपलब्ध कराई जाए जब तक अंग्रेजी में आधिकारिक अनुवाद न हो.