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संजौली मस्जिद मामला: कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से मांगा शपथ पत्र, 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई - HEARING IN SANJAULI MOSQUE CASE

संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में शिमला जिला कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी से एफिडेविट तलब किया है.

संजौली मस्जिद मामले में सुनवाई
संजौली मस्जिद मामले में सुनवाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Nov 18, 2024, 1:39 PM IST

Updated : Nov 18, 2024, 3:01 PM IST

शिमला:हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित संजौली मस्जिद विवाद में जिला अदालत में अगली सुनवाई अब 22 नवंबर को होगी. नगर निगम शिमला कमिश्नर कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय में याचिका दाखिल की हुई है. इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति प्रवीण गर्ग की अदालत ने वक्फ बोर्ड से एक एफिडेविट तलब किया है. सोमवार की सुनवाई में एमसी शिमला की तरफ से भी वकील पेश हुए.

संजौली में मस्जिद के ऊपरी 3 फ्लोर को हटाने के लिए नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत ने आदेश दिए हैं. एमसी अदालत के इसी निर्णय के खिलाफ ऑल हिमाचल मुस्लिम एसोसिएशन की ओर से शिमला जिला अदालत में याचिका दी गई थी.

संजौली मस्जिद मामला (ETV Bharat)

कोर्ट ने मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने 5 अक्टूबर को शिमला एमसी कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड से एफिडेविट मांगा है. कोर्ट ने पूछा कि संजौली मस्जिद कमेटी प्रधान मोहम्मद लतीफ मस्जिद प्रधान के तौर पर वक्फ बोर्ड से ऑथराइज्ड था या नहीं? अब मामले में 22 नवंबर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट फैसला सुनाएगी.

गौरतलब है कि ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेशनाइजेशन के प्रमुख नजाकत अली ने शिमला एमसी आयुक्त द्वारा 5 अक्टूबर को दिए गए फैसले को जिला कोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में कहा गया कि एमसी आयुक्त कोर्ट का फैसला डिफेक्टिड है. उन्होंने यह फैसला संजौली मस्जिद कमेटी द्वारा दिए गए हलफनामे के आधार पर सुनाया है. आज मामले में हुई बहस मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा पूरे मामले को एमसी कमिश्नर को दोबारा भेजा जाए, ताकि ध्यान से इस मामले को सुना जा सके.

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Last Updated : Nov 18, 2024, 3:01 PM IST

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