देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार 11 दिसंबर को उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मंत्रीमंडल की महत्वपूर्ण हुई. कैबिनेट बैठक करीब तीन घंटे तक चली. कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी. कैबिनेट बैठक में बड़ा प्रस्ताव विद्युत उपभोक्ताओं को दी जानें वाली सब्सिडी से जुड़ा है. यानी की जो उपभोक्ता सब्सिडी के प्रावधान का दुरुपयोग कर रहा है, उससे दोगुना पैसा वसूला जाएगा.
उत्तराखंड आवास नीति:उत्तराखंड आवास नीति में किए गए संशोधन को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली है, जिसके तहत स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी. उत्तराखंड आवास नीति 2017 में संशोधन कर नई आवास नीति 2024 को लागू किया जाएगा. यह नियमावली किफायती आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा देने के मकसद से बनाई गई है. इस नीति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सालाना इनकम के मानक को बढ़ाकर ₹पांच लाख कर दिया गया है. वहीं, अब डेढ़ लाख रुपए के स्थान पर आवास खरीदने वाले व्यक्ति को दो लाख रुपए बतौर स्टेट सब्सिडी दिए जाएंगे.
अन्य मुख्य फैसले-
- वाहन चालकों का वर्दी भत्ता बढ़ाया गया: वाहन चालकों को 3000 रुपए प्रति साल के हिसाब से मिलेगा वर्दी भत्ता. उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की विभागाध्यक्ष के रूप में दिया गया वित्तीय अधिकार.
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायक के नियुक्त के लिए नियमावली की मिली मंजूरी.
- ट्रांसजेंडर पर्सन कल्याण बोर्ड गठन को मंजूरी.
- विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए संचालित योजना में लिया गया संशोधन.
- इसके अलावा राज्य सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी. महिलाओं को मिलेगा मतदान का अधिकार.
- माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालयी शिक्षा नियम ने तहत अगर कोई अपना लिंग परिवर्तन करता है तो वो अपने नाम का परिवर्तन कर सकता है.
- खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को मिली मंजूरी.
चिकित्सा क्षेत्र में वेतन विसंगतियों का समाधान:2003 बैच के डॉक्टरों की सैलरी में कमियों को दूर करने के लिए विशेष डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (SDACP) योजना के तहत रिवाइज सैलरी मैट्रिक्स को अपनाने का एक और अवसर दिया गया है. इससे राज्य की पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित होगी, लेकिन ये छूट स्पेशल केस में अपवाद के रूप में दी गई है.