जयपुर.सत्र न्यायालय महानगर द्वितीय ने आपसी कहासुनी में पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त रामसिंह रावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 64 साल के इस अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त की अपनी पत्नी की हत्या करने से पति-पत्नी का रिश्ता तार-तार हुआ है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक संत कुमार ने अदालत को बताया की घटना को लेकर 10 दिसंबर 2022 को सुरेश सिंह ने वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसने अपने मकान का एक कमरा रामसिंह व उसकी पत्नी को दे रखा है. शाम के वक्त उसके दूसरे किराएदार का फोन आया कि रामसिंह के कमरे से बदबू आ रही है. पुलिस की मौजूदगी में कमरा खोलने पर अंदर रामसिंह की पत्नी मृत पड़ी थी. पुलिस जांच में पता चला कि रामसिंह और उसकी पत्नी के बीच 28 नवंबर 2022 की रात झगड़ा हुआ था.