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भरतपुर रेंज में अपराध से अर्जित संपत्तियों पर शिकंजा, तीन जिलों में अटैचमेंट कार्रवाई शुरू - SEIZE OF THE PROPERTY OF CRIMINALS

नए आपराधिक कानून के तहत भरतपुर रेंज में अपराधियों की सम्पत्तियों की जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर ​दी गई है.

seize of the property of criminals
भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश (ETV Bharat Bharatpur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 24, 2025, 6:53 PM IST

भरतपुर:रेंज में पुलिस ने अपराधियों की संपत्तियों पर शिकंजा कसने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. नए आपराधिक कानून में पुलिस अधिकारियों को अब यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि वे आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को अटैच कर सकें, जिससे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और प्रभावित लोगों को न्याय मिल सके. इस नई पहल के तहत भरतपुर के पुलिस थाना मथुरागेट, धौलपुर के पुलिस थाना बसेड़ी और डीग जिले के पुलिस थाना पहाड़ी के अपराधियों की आपराधिक संपत्तियों को जब्त किया गया है. आने वाले दिनों में इस प्रकार की कार्रवाई और तेजी से की जाएगी.

भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)- 2023 की धारा 107 के तहत पुलिस को अब यह विशेष अधिकार प्राप्त हो गया है कि वे आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को अटैच कर सकें. भरतपुर रेंज में इस प्रावधान के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस थाना मथुरागेट (भरतपुर), पुलिस थाना बसेड़ी (धौलपुर) और पुलिस थाना पहाड़ी (डीग) में आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को अटैच करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है.

पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश (ETV Bharat Bharatpur)

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इन अपराधियों की संपत्तियां होंगी अटैच्ड:

पुलिस थाना मथुरागेट, जिला भरतपुर: जुआ अधिनियम और अपहरण मामले में आरोपी मनीष पुत्र रमेशचंद, निवासी विजय नगर.

पुलिस थाना बसेडी, जिला धौलपुर: महेश पुत्र हरबिलास, निवासी नगला दरबेसा, थाना बसेडी.

पुलिस थाना पहाड़ी, जिला डीग: तसलीम पुत्र हारून, निवासी गांधानेर, थाना पहाड़ी.

सख्त कार्रवाई के निर्देश:महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ धारा 107 बीएनएसएस के तहत सख्त कार्रवाई करें. आने वाले दिनों में इस प्रकार की कार्रवाई और भी प्रभावी तरीके से जारी रखी जाएगी, ताकि आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को सही तरीके से जब्त किया जा सके और उन संपत्तियों का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जा सके.

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